चंडीगढ़: पोक्सो एक्ट में दर्ज केसों की जांच में मानक प्रक्रिया का पालन ना होने पर अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी को 8 सप्ताह में इसे स्थापित करने का आदेश दिया है. साथ ही सभी जिलों में इसकी पालना हो इसके लिए जिला पुलिस मुख्यालय इस प्रक्रिया से अवगत करवाने का भी आदेश दिया है.
बता दें, पोक्सो एक्ट में दर्ज एफआइआर में जमानत के लिए एक याचिका हाई कोर्ट पहुंची थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि जांच के दौरान मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था. हाईकोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए पंजाब और चंडीगढ़ को भी प्रतिवादी बना दिया.
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हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों के डीजीपी से पोक्सो एक्ट के मामलों की जांच को लेकर जवाब मांगा था. तीनों की ओर से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा गया. हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए तीनों डीजीपी को आदेश दिया कि पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप जांच हो इसके लिए मानक प्रक्रिया तैयार की जाए.
इस प्रक्रिया से जांच अधिकारी को जांच की सुविधा होगी. साथ ही जांच किस प्रक्रिया को जांच अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए जिला पुलिस मुख्यालयों को इसके प्रति भेजी जाए. हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव से चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.