ETV Bharat / state

हरियाणा के 3 जिलों में 28 जनवरी शाम 5 बजे तक बंद मोबाइल इंटरनेट सेवा - हरियाणा तीन जिले इंटरनेट बंद 28 जनवरी

हरियाणा के तीन जिलों में सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा को 27 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए बंद किया था. अब इसे बढ़ाकर 28 जनवरी शाम 5 बजे तक कर दिया गया है.

internet service stopted haryana
internet service stopted haryana
author img

By

Published : Jan 27, 2021, 9:50 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में वॉयस कॉल को छोडकर इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस) सभी एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोडकर) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को अगले 24 घंटे यानी 28 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया है.

ये आदेश क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में बवाल के बाद हाई अलर्ट पर हरियाणा, एक हजार से ज्यादा के खिलाफ केस दर्ज, कई जिलों में इंटरनेट बंद

बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को अगले 24 घंटे के लिए बंद करने का निर्णय लिया है.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में वॉयस कॉल को छोडकर इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस) सभी एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोडकर) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को अगले 24 घंटे यानी 28 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया है.

ये आदेश क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में बवाल के बाद हाई अलर्ट पर हरियाणा, एक हजार से ज्यादा के खिलाफ केस दर्ज, कई जिलों में इंटरनेट बंद

बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को अगले 24 घंटे के लिए बंद करने का निर्णय लिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.