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IAS जगदीप सिंह के बेटे को मिलेगा HCS खेल कोटे में नियुक्ति पत्र, हाईकोर्ट ने दिए आदेश - आईएएस जगदीप सन खेल पत्र नियुक्ति मामला

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के आईएएस जगदीप सिंह के बेटे विश्वजीत सिंह को एचसीएस का नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दे दिए हैं.विश्वजीत सिंह ने याचिका दायर कर कहा था कि खेल कोटे में नियुक्ति के बाद भी उन्हें पत्र जारी नहीं किया गया.

IAS Jagdeep Singhs son will get appointment letter in sports
IAS Jagdeep Singhs son will get appointment letter in sports
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Published : Jan 31, 2021, 10:34 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आईएएस अधिकारी जगदीप सिंह के बेटे विश्वजीत सिंह को एचसीएस का नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं. विश्वजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कहा था कि एचसीएस एग्जिक्युटिव खेल कोटे में चयन होने के बावजूद भी उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है.

इसके अलावा इस पद के लिए जो फिट नहीं थे. उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया. विश्वजीत ने कहा कि वो इस पद के लिए वो पूरी तरह से फिट हैं. साथ ही खेल संबंधी उपलब्धियों और अन्य दस्तावेजों की जांच करने के बाद में नियुक्ति के लिए उन्हें सही ठहराया गया.

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खेल कोटे में उनसे मेरिट से नीचे आने वाले उम्मीदवार को भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया था. जबकि उन्हें बिना कोई कारण बताए नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया. हाईकोर्ट के याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग से एचसीएस एग्जीक्युटिव के खेल कोटे से भर्ती का रिकॉर्ड तलब किया था. हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए नियुक्ति पत्र जारी के आदेश दिए हैं.

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आईएएस अधिकारी जगदीप सिंह के बेटे विश्वजीत सिंह को एचसीएस का नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं. विश्वजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कहा था कि एचसीएस एग्जिक्युटिव खेल कोटे में चयन होने के बावजूद भी उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है.

इसके अलावा इस पद के लिए जो फिट नहीं थे. उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया. विश्वजीत ने कहा कि वो इस पद के लिए वो पूरी तरह से फिट हैं. साथ ही खेल संबंधी उपलब्धियों और अन्य दस्तावेजों की जांच करने के बाद में नियुक्ति के लिए उन्हें सही ठहराया गया.

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खेल कोटे में उनसे मेरिट से नीचे आने वाले उम्मीदवार को भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया था. जबकि उन्हें बिना कोई कारण बताए नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया. हाईकोर्ट के याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग से एचसीएस एग्जीक्युटिव के खेल कोटे से भर्ती का रिकॉर्ड तलब किया था. हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए नियुक्ति पत्र जारी के आदेश दिए हैं.

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