ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के आदेश: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे विवाहित पुरुष और लड़की को दी जाए सुरक्षा

author img

By

Published : Aug 9, 2020, 3:54 PM IST

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए विवाहित पुरुष और उसके साथ सहमति से रहने वाली लड़की को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने ये फैसला उनकी जान को खतरे में देख लिया है.

concept image
concept image

चंडीगढ़: विवाहित पुरुष द्वारा लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने विवाहित पुरुष और लड़की को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, इस मामले में विवाहित पुरुष और लड़की ने हाईकोर्ट में सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए याचिका डाली थी. चंडीगढ़ निवासी लड़की ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया कि वो एक विवाहित पुरुष के साथ सहमति से संबंध में रहती है. जिस विवाहित पुरुष के साथ वो रहती है उसका विवाह बचपन में जबरन करवाया गया था.

हाईकोर्ट के आदेश: लिव-इन रिलेशनशिप में रहे विवाहित पुरुष और लड़की को दी जाए सुरक्षा

याचिका में लड़की ने बताया कि अब वो उस विवाहित पुरुष के साथ सहमति से रहती है, लेकिन विवाहित पुरुष के घरवाले लगातार उनको मारने की धमकी दे रहे हैं. ऐसे में उनकी जान और आजादी को खतरा है.

सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश जारी

याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ एसएसपी को मांगपत्र दिया था, लेकिन अभी तक उसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश जारी किए हैं.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा की जाए. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि उनके मांगपत्र के हिसाब से कार्रवाई की जाए और जब तक पुरुष और लड़की सुरक्षित महसूस नहीं करते तब तक उन्हें पूर्ण सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी. हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले का निपटारा कर दिया है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में लगातार सुधर रहा है रिकवरी रेट, हॉट स्पॉट जिलों में 90 फीसदी मरीज हुए स्वस्थ

चंडीगढ़: विवाहित पुरुष द्वारा लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने विवाहित पुरुष और लड़की को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, इस मामले में विवाहित पुरुष और लड़की ने हाईकोर्ट में सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए याचिका डाली थी. चंडीगढ़ निवासी लड़की ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया कि वो एक विवाहित पुरुष के साथ सहमति से संबंध में रहती है. जिस विवाहित पुरुष के साथ वो रहती है उसका विवाह बचपन में जबरन करवाया गया था.

हाईकोर्ट के आदेश: लिव-इन रिलेशनशिप में रहे विवाहित पुरुष और लड़की को दी जाए सुरक्षा

याचिका में लड़की ने बताया कि अब वो उस विवाहित पुरुष के साथ सहमति से रहती है, लेकिन विवाहित पुरुष के घरवाले लगातार उनको मारने की धमकी दे रहे हैं. ऐसे में उनकी जान और आजादी को खतरा है.

सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश जारी

याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ एसएसपी को मांगपत्र दिया था, लेकिन अभी तक उसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश जारी किए हैं.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा की जाए. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि उनके मांगपत्र के हिसाब से कार्रवाई की जाए और जब तक पुरुष और लड़की सुरक्षित महसूस नहीं करते तब तक उन्हें पूर्ण सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी. हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले का निपटारा कर दिया है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में लगातार सुधर रहा है रिकवरी रेट, हॉट स्पॉट जिलों में 90 फीसदी मरीज हुए स्वस्थ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.