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हाईकोर्ट का आदेश: उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पंजाब-हरियाणा से गैंगस्टर्स की हो सफाई

पंजाब के एक केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में बढ़ रहे आपराधिक गैंगों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने यूपी की तर्ज पर कानून बनाने के निर्देश दिए हैं.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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Published : May 14, 2019, 11:03 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा और पंजाब में बढ़ते गैंगस्टर्स को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर्स को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कड़े कानून बनाएं, जिससे गैंगस्टर्स को उखाड़ फेंका जा सके.

कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने के अंदर दोनों राज्यों से गैंगस्टर्स की सफाई शुरू हो जानी चाहिए. लोगों के बीच गैंगस्टर्स का दबदबा समाज और कानून दोनों के लिए घातक है.

पंजाब के एक केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब में आपसी रंजिश और गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही हैं. लोग आपसी गुट बनाकर एक-दूसरे को निशाना बना रहे हैं.

चंडीगढ़: हरियाणा और पंजाब में बढ़ते गैंगस्टर्स को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर्स को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कड़े कानून बनाएं, जिससे गैंगस्टर्स को उखाड़ फेंका जा सके.

कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने के अंदर दोनों राज्यों से गैंगस्टर्स की सफाई शुरू हो जानी चाहिए. लोगों के बीच गैंगस्टर्स का दबदबा समाज और कानून दोनों के लिए घातक है.

पंजाब के एक केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब में आपसी रंजिश और गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही हैं. लोग आपसी गुट बनाकर एक-दूसरे को निशाना बना रहे हैं.

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