चंडीगढ़: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन के पूर्व सचिव अनिल नागर को नियमित जमानत दे दी है. इसके अलावा कोर्ट से 3 अन्य आरोपी, नवीन, अश्विनी और प्रवीण गुप्ता को भी राहत मिली है. फैसले में कोर्ट ने कहा कि आरोपी लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन अभी तक न तो मामले का ट्रायल शुरू हुआ है और न ही आरोप निर्धारित हुए हैं. ऐसे में आरोपी को जेल में रखना अन्याय होगा. (secretary of Haryana Public Service Commission Anil Nagar)
क्या है पूरा मामला: बता दें, कि नवंबर 2021 हरियाणा की विजिलेंस टीम ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन के तत्कालीन के डिप्टी सेक्रेटरी एवं एचसीएस अधिकारी अनिल नागर को रिश्वत के 1 करोड़, 8 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था. जिसको लेकर बताया गया था कि ये रकम एचपीएससी की ओर से 26 सितंबर, 2021 को हुई डेंटल सर्जन की परीक्षा क्लीयर कराने के नाम पर ली गई थी. इस संगीन मामले में गड़बड़ी की भनक लगते ही विजिलेंस ने डिप्टी सेक्रेटरी समेत तीन आरोपियों को दबोच लिया था. (Vigilance Team of Haryana)
बता दें कि उस दौरान विजिलेंस की ओर से बताया गया था कि उन्हें ज्यूडिशियल एग्जाम में गड़बड़ी की सूचना मिली थी. विजिलेंस ने टीम गठित कर गुपचुप तरीके से कार्रवाई की थी. इस मामले में विजिलेंस ने 17 नवंबर, 2021 को प्राथमिकी दर्ज कर सूचना के आधार पर छापा मारा और जिला भिवानी निवासी नवीन कुमार को 20 लाख रुपये की नकद राशि स्वीकार करते रंगे हाथ पकड़ा था. प्रदीप से जब विजिलेंस टीम ने गहनता से पूछताछ की थी तो उसने खुलासा किया था कि यह पैसा अनिल नागर के पास जाना था. (former secretary of Haryana Public Service Commission)
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