ETV Bharat / state

पति का वेतन बढ़ता है तो पत्नी भी गुजारा भत्ता बढ़वाने की हकदार: हाईकोर्ट - Punjab Haryana HighCourt Husband salary

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वैवाहिक विवाद के बाद की स्थिति में अगर पति का वेतन बढ़ता है तो पत्नी भी गुजारा भत्ता बढ़वाने की हकदार है.

Punjab Haryana HighCourt
Punjab Haryana HighCourt
author img

By

Published : Feb 9, 2021, 9:44 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया है कि वैवाहिक विवाद के बाद की स्थिति में अगर पति का वेतन बढ़ता है तो पत्नी भी गुजारा भत्ता बढ़वाने की हकदार है. हाईकोर्ट के जस्टिस एचएस मदान ने ये आदेश एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया.

इस मामले में पंचकूला निवासी वरुण जलोटा ने पंचकूला फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. पंचकूला फैमिली कोर्ट ने पति का वेतन बढ़ने के बाद पत्नी का अंतिम गुजारा भत्ता 20 हजार से 28 हजार रुपये कर दिया था.

ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, सरकार को नोटिस जारी

हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि पति का वेतन बढ़ा है तो पत्नी भी बढ़े हुए अंतरिम गुजारा भत्ते की हकदार है. इसी के साथ हाईकोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया गया. हाईकोर्ट ने याची की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ऐसे मामले में तब हस्तक्षेप कर सकता है जब आदेश कानून के खिलाफ या पक्षपात वाला हो.

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया है कि वैवाहिक विवाद के बाद की स्थिति में अगर पति का वेतन बढ़ता है तो पत्नी भी गुजारा भत्ता बढ़वाने की हकदार है. हाईकोर्ट के जस्टिस एचएस मदान ने ये आदेश एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया.

इस मामले में पंचकूला निवासी वरुण जलोटा ने पंचकूला फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. पंचकूला फैमिली कोर्ट ने पति का वेतन बढ़ने के बाद पत्नी का अंतिम गुजारा भत्ता 20 हजार से 28 हजार रुपये कर दिया था.

ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, सरकार को नोटिस जारी

हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि पति का वेतन बढ़ा है तो पत्नी भी बढ़े हुए अंतरिम गुजारा भत्ते की हकदार है. इसी के साथ हाईकोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया गया. हाईकोर्ट ने याची की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ऐसे मामले में तब हस्तक्षेप कर सकता है जब आदेश कानून के खिलाफ या पक्षपात वाला हो.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.