चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया है कि वैवाहिक विवाद के बाद की स्थिति में अगर पति का वेतन बढ़ता है तो पत्नी भी गुजारा भत्ता बढ़वाने की हकदार है. हाईकोर्ट के जस्टिस एचएस मदान ने ये आदेश एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया.
इस मामले में पंचकूला निवासी वरुण जलोटा ने पंचकूला फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. पंचकूला फैमिली कोर्ट ने पति का वेतन बढ़ने के बाद पत्नी का अंतिम गुजारा भत्ता 20 हजार से 28 हजार रुपये कर दिया था.
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हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि पति का वेतन बढ़ा है तो पत्नी भी बढ़े हुए अंतरिम गुजारा भत्ते की हकदार है. इसी के साथ हाईकोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया गया. हाईकोर्ट ने याची की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ऐसे मामले में तब हस्तक्षेप कर सकता है जब आदेश कानून के खिलाफ या पक्षपात वाला हो.