चंडीगढ़: प्रशासन के कर्फ्यू हटाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. ये चुनौती हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर दी गई है. ये याचिका सुबह मेंशन की जाएगी. याचिका वकील पंकज चांदगोठिया ने दाखिल की है. कल कोर्ट तय करेगा कि सुनवाई करनी है या नहीं.
अगर हाई कोर्ट चंडीगढ़ के प्रशासन फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता तो 3 मई मध्यरात्रि से कर्फ्यू समाप्त हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा. इसके अलावा प्रशासन की ओर से अन्य प्रकार की छूट भी जाएंगी. जिनमें सोमवार से शराब के ठेके खोलने के अलावा सेक्टरों की मार्केटों में दुकानें सुबह 07.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक खुलेंगी.
क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
- शहर में 3 तारीख रात से कर्फ्यू खत्म, लॉक डाउनजारी
- दुकानें सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेंगी.
- सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक वाहन चल सकेंगे.
- अपनी मंडी, शॉपिंग मॉल मल्टीप्लेक्स, होटल रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे.
- शहर में दुकानें और गाड़ियां ऑड इवन नंबर के हिसाब से खुलेगी और चलेंगी.
- शहर के सिर्फ सेक्टरों की इंटरनल मार्केट ही खुलेगी. मध्य मार्ग, हिमालय मार्ग, सेक्टर 17 के शोरूम बंद रहेंगे.
- शहर में सिर्फ कंटेनमेंट एरिया में पाबंदी रहेगी.
- सोमवार से शराब के ठेके खुल जाएंगे.
- स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रहेंगी.
- संपर्क सेंटर खुले रहेंगे.
- सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे.
- अस्पताल और डिस्पेंसरी खुली रहेंगी.