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कोर्ट पहुंचा नायब तहसीलदार पेपर लीक मामला, भर्ती रद्द करने की मांग, 8 जुलाई को सुनवाई

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Published : Jun 19, 2019, 11:00 PM IST

नायब तहसीलदार के 70 पदों की परीक्षा के परिणाम को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई 8 जुलाई तक स्थगित हो गई.

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट

चंडीगढ़ः हरियाणा में नायब तहसीलदार के 70 पदों के लिए 28 मई को हुई लिखित परीक्षा के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए क्योंकि इसका पेपर लीक हो गया था.

हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के जज अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल ने इस मामले में नोटिस जारी किए बगैर मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक स्थगित कर दी है. इस मामले में संजीव कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि एचपीएससी ने राज्य में नायब तहसीलदारों के 70 पदों के लिए 26 मई को जो लिखित परीक्षा आयोजित की थी उसमें ईमानदारी नहीं बरती गई.

याचिकाकर्ता के मुताबिक परीक्षा केंद्रों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने की व्यवस्था नहीं थी बल्कि सेंटर सुपरवाइजर की मंजूरी के बाद प्रवेश किया जा सकता था. इतना ही नहीं 26 मई को भी लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले लीक हो गया था. जिसको लेकर समाचार पत्र में खबरें भी लगी और पुलिस ने रेवाड़ी सिटी पुलिस थाने में परीक्षा के दिन एफआईआर दर्ज की थी.

चंडीगढ़ः हरियाणा में नायब तहसीलदार के 70 पदों के लिए 28 मई को हुई लिखित परीक्षा के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए क्योंकि इसका पेपर लीक हो गया था.

हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के जज अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल ने इस मामले में नोटिस जारी किए बगैर मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक स्थगित कर दी है. इस मामले में संजीव कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि एचपीएससी ने राज्य में नायब तहसीलदारों के 70 पदों के लिए 26 मई को जो लिखित परीक्षा आयोजित की थी उसमें ईमानदारी नहीं बरती गई.

याचिकाकर्ता के मुताबिक परीक्षा केंद्रों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने की व्यवस्था नहीं थी बल्कि सेंटर सुपरवाइजर की मंजूरी के बाद प्रवेश किया जा सकता था. इतना ही नहीं 26 मई को भी लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले लीक हो गया था. जिसको लेकर समाचार पत्र में खबरें भी लगी और पुलिस ने रेवाड़ी सिटी पुलिस थाने में परीक्षा के दिन एफआईआर दर्ज की थी.

Intro:हरियाणा में नायब तहसीलदार ओके 70 पदों के लिए 28 मई को हुई लिखित परीक्षा परीक्षा के परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए क्योंकि इसका पेपर लीक हो गया था हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच के जस्टिस। अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल की वेकेशन बेंच ने इस मामले में कोई नोटिस जारी किए बगैर मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक स्थगित कर दी है ।


Body:इस मामले में संजीव कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि एचपीएससी ने राज्य में नायब तहसीलदारों के 70 पदों के लिए 26 मई को जो लिखित परीक्षा आयोजित की थी उसमें ईमानदारी नहीं बरती गई कई परीक्षा केंद्रों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने की व्यवस्था नहीं थी बल्कि सेंटर सुपरवाइजर की मंजूरी के बाद प्रवेश किया जा सकता था। इतना ही नहीं 26 मई को भी लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले लीक हो गया था जिसको लेकर समाचार पत्र में खबरें भी लगी और पुलिस ने रेवाड़ी सिटी पुलिस थाने में परीक्षा के दिन एफ आई आर दर्ज की थी


Conclusion:याचिका में आरोप है कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए यह पेपर लीक करवाया था लेकिन फिर भी परीक्षा रद्द नहीं की गई याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो चुका था इसलिए परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा करवाई जाए।
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