ETV Bharat / state

मुरथल गैंग रेप मामलाः हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, फिर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश - हरियाणा

मुरथल गैंग रेप मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
author img

By

Published : May 14, 2019, 8:22 AM IST

Updated : May 14, 2019, 3:07 PM IST

चंड़ीगढ़ः हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान सोनीपत के मुरथल के पास हुए गैंगरेप मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में फिर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. मामले की अगले सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी.

ये था मामलाः-

22 फरवरी 2016 को मुरथल में महिलाओं के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया था. जिसमें करीब 40 लोगों पर 10 महिलाओं के साथ कथित यौन शोषण का आरोप लगा था. बता दें मामले में कई चश्मदीदों ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को सही बताया था. कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा.

जिस पर हरियाणा सरकार ने कोर्ट में जाट आंदोलन के दौरान रेप या गैंगरेप जैसी किसी भी घटना की संभावना से इंकार कर दिया था, लेकिन कोर्ट के दबाव के बाद सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया.

जिसके बाद कथित गैंगरेप मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई. एक कथित पीड़ित NRI महिला और बॉबी जोशी के बयान पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया. कोर्ट ने सरकार को कई बार फटकार लगाई. बाद में सरकार ने हाईकोर्ट में माना कि मुरथल में गैंगरेप जैसी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता.

चंड़ीगढ़ः हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान सोनीपत के मुरथल के पास हुए गैंगरेप मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में फिर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. मामले की अगले सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी.

ये था मामलाः-

22 फरवरी 2016 को मुरथल में महिलाओं के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया था. जिसमें करीब 40 लोगों पर 10 महिलाओं के साथ कथित यौन शोषण का आरोप लगा था. बता दें मामले में कई चश्मदीदों ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को सही बताया था. कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा.

जिस पर हरियाणा सरकार ने कोर्ट में जाट आंदोलन के दौरान रेप या गैंगरेप जैसी किसी भी घटना की संभावना से इंकार कर दिया था, लेकिन कोर्ट के दबाव के बाद सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया.

जिसके बाद कथित गैंगरेप मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई. एक कथित पीड़ित NRI महिला और बॉबी जोशी के बयान पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया. कोर्ट ने सरकार को कई बार फटकार लगाई. बाद में सरकार ने हाईकोर्ट में माना कि मुरथल में गैंगरेप जैसी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता.

Intro:Body:

murathal


Conclusion:
Last Updated : May 14, 2019, 3:07 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.