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प्रॉपर्टी के लिए अपनी 73 वर्षीय मां पर व्यक्ति ने दर्ज किए 15 केस, हाईकोर्ट ने जमकर लगाई फटकार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 73 वर्षीय वृद्ध मां के खिलाफ केस दाखिल करने वाले व्यक्ति को जमकर फटकार लगाई है.

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट.
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Published : Feb 18, 2019, 10:52 PM IST

चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 73 वर्षीय वृद्ध मां के खिलाफ केस दाखिल करने वाले व्यक्ति को जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि अब अगर आरोपी व्यक्ति ने अपनी मां को परेशान किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए जाएंगे.

इसके अलावा सेक्टर-39 थाने के एसएचओ को प्रोपर्टी के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश का पालन कर इसकी रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी जारी किए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक वृद्ध विधवा महिला ने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया था. जिसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत केस दाखिल किया था. इस मामले में आदेश जारी किए गए थे कि ग्राउंड फ्लोर पर बेटे को तब तक ऑफिस चलाने की अनुमति होगी जब तक उसके छोटे बेटे का विवाह नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि उसने फर्नीचर बेचना और अन्य स्थानों पर कब्जा करना और कमरे पर ताला लगाना शुरू कर दिया.

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इसके साथ ही अपनी मां पर 15 केस दर्ज करवा दिए जिसमें कुछ अपराधिक भी हैं. इसके साथ ही बिजली के भारी उपकरण चलाना शुरू कर दिया ताकि उसकी मां पर बिजली के भारी बिल की मार पड़ सके.

डीएम ने आदेश जारी कर रास्ता साफ करवाने, कब्जे हटाने और रूम के सामने रखे सामान को हटाने के आदेश दिए थे. इस आदेश के खिलाफ याची ने सिंगल बेंच के सामने याचिका दाखिल की थी, जिसे सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था. अब याचिका डिवीजन बेंच के सामने पहुंची तो हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि ये याचिका एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके दिल में अपने अभिभावकों के लिए सम्मान नहीं है और उसके पास सिर्फ संपत्ति और पैसे की भूख है. यही कारण है कि अपनी विधवा 73 वर्षीय मां पर 15 केस दर्ज करवा दिए हैं.

हाईकोर्ट ने सेक्टर-39 थाना एसएचओ को आदेश दिए हैं कि वो डीएम के आदेश का पालन करें और साथ ही याचिकाकर्ता को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर आदेश का पालन करने के बीच में वो आया तो कानूनी कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिया जाएगा.

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चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 73 वर्षीय वृद्ध मां के खिलाफ केस दाखिल करने वाले व्यक्ति को जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि अब अगर आरोपी व्यक्ति ने अपनी मां को परेशान किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए जाएंगे.

इसके अलावा सेक्टर-39 थाने के एसएचओ को प्रोपर्टी के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश का पालन कर इसकी रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी जारी किए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक वृद्ध विधवा महिला ने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया था. जिसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत केस दाखिल किया था. इस मामले में आदेश जारी किए गए थे कि ग्राउंड फ्लोर पर बेटे को तब तक ऑफिस चलाने की अनुमति होगी जब तक उसके छोटे बेटे का विवाह नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि उसने फर्नीचर बेचना और अन्य स्थानों पर कब्जा करना और कमरे पर ताला लगाना शुरू कर दिया.

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इसके साथ ही अपनी मां पर 15 केस दर्ज करवा दिए जिसमें कुछ अपराधिक भी हैं. इसके साथ ही बिजली के भारी उपकरण चलाना शुरू कर दिया ताकि उसकी मां पर बिजली के भारी बिल की मार पड़ सके.

डीएम ने आदेश जारी कर रास्ता साफ करवाने, कब्जे हटाने और रूम के सामने रखे सामान को हटाने के आदेश दिए थे. इस आदेश के खिलाफ याची ने सिंगल बेंच के सामने याचिका दाखिल की थी, जिसे सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था. अब याचिका डिवीजन बेंच के सामने पहुंची तो हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि ये याचिका एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके दिल में अपने अभिभावकों के लिए सम्मान नहीं है और उसके पास सिर्फ संपत्ति और पैसे की भूख है. यही कारण है कि अपनी विधवा 73 वर्षीय मां पर 15 केस दर्ज करवा दिए हैं.

हाईकोर्ट ने सेक्टर-39 थाना एसएचओ को आदेश दिए हैं कि वो डीएम के आदेश का पालन करें और साथ ही याचिकाकर्ता को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर आदेश का पालन करने के बीच में वो आया तो कानूनी कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिया जाएगा.

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मां के खिलाफ केस दाखिल करने वाले बेटे को हाईकोर्ट की फटकार 
-कोर्ट ने कहा अब मां को किया परेशान तो कानूनी कार्रवाई के जारी कर देंगे आदेश 
-चंडीगढ़ सेक्टर 39 थाना के एसएचओ को डीसी के आदेश का पालन करवाने के आदेश 

चंडीगढ़। 
73 वर्षीय वृद्घ मां के खिलाफ केस दाखिल करने वाले व्यक्ति को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि अब यदि उसने अपनी मां को परेशान किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही प्रोपर्टी के मामले में मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश का पालन कर इसकी रिपोर्ट सौंपने के भी सेक्टर 39 थाने के एसएचओ को आदेश दिए हैं। 
वृद्घ विधवा महिला ने अपने बेटे को बेदखल कर दिया था और इसके बाद मैंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत केस दाखिल किया था। इस मामले में आदेश जारी किए गए थे कि ग्राउंड फ्लोर पर बेटे को तब तक ऑफिस चलाने की अनुमति होगी जब तक उसके छोटे बेटे का विवाह नहीं हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि उसने फर्नीचर बेचना और अन्य स्थानों पर कब्जा करना तथा कमरे पर ताला लगाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही अपनी मां पर 15 केस दर्ज करवा दिए जिसमें कुछ अपराधिक भी हैं। इसके साथ ही बिजली के भारी उपकरण चलाना शुरू कर दिया ताकि उसकी मां पर बिजली के भारी बिल की मार पड़ सके। डीएम ने आदेश जारी कर रास्ता साफ करवाने, कब्जे हटाने और रूम के सामने रखे सामान को हटाने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ याची ने सिंगल बेंच के सामने याचिका दाखिल की थी जिसे सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। अब याचिका डिवीजन बेंच के सामने पहुंची तो हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि यह याचिका एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके दिल में अपने अभिभावकों के लिए सम्मान नहीं है और उसके पास केवल संपत्ति और पैसे की भूख है। यही कारण है कि अपनी विधवा 73 वर्षीय मां पर 15 केस दर्ज करवा दिए हैं। हाईकोर्ट ने अब सेक्टर 39 थाना एसएचओ को आदेश दिए हैं कि वह डीएम केआदेश का पालन करें और साथ ही याचिकाकर्ता को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि आदेश का पालन करने के बीच में वह आया तो कानूनी कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिया जाएगा। 


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