चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटर को लेकर जारी गाइडलाइंस की पालना ना करने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है. हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को क्वारंटाइन सेंटर को लेकर जारी गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, याचिकाकर्ता दविंदर महाजन से विदेशों से आए 73 लोगो को पंचकूला की अलग-अलग धर्मशालाओं में क्वारंटाइन किए जाने पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वो घनी आबादी के बीच बनाए गए हैं, जोकि आम लोगों के लिए ख़तरा बन सकते हैं.
याचिकाकर्ता के वकील विक्रम पूनिया ने कोर्ट को बताया कि क्वारंटाइन किए गए लोगों से कई लोग मिलने आ रहे हैं. साथ ही क्वारंटाइन हुए लोग बेखौफ बाहर घूमते दिखाई देते हैं. उन्होंने कहा कि इस क्वारंटाइन सेंटर्स में केंद्र की गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं.
'क्वारंटाइन सेंटर में सब कुछ ठीक है'
हरियाणा सरकार की और से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान ने कोर्ट को बताया कि अथॉरिटी ने सारे पहलुओं को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं और वहां कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है.
चीफ जस्टिस रविशंकर झा व जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की और से लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए प्रतिवादी पक्ष से पूछा कि याचिकाकर्ता ने 26 मई को इस सम्बन्ध में सम्बंधित अथॉरिटी को रिप्रजेंटेशन दी थी. अगर सब कुछ ठीक हो रहा था और गाइडलाइन के मुताबिक़ चल रहा था तो याची को संतुष्ट क्यों नहीं किया गया.
सरकार ने मांगा एक हफ्ता
एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान ने सरकार की और से स्वीकार किया कि याची की और से रिप्रजेंटेशन दी गई थी. उन्होंने कोर्ट को आशवस्त किया है कि एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता की और से दी गई शिकायत का निपटारा कर दिया जाएगा और कोरोना गाइडलाइंस का पालन होगा. उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि क्वारंटाउन सेंटर्स की वजह से आम लोगों को कोई परेशानी या ख़तरा पैदा न हो.