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हाईकोर्ट ने पंचकूला में पोल्ट्री फीड नष्ट करने के आदेश पर लगाई रोक

हरियाणा पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की याचिका पर हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पोल्ट्री फीड को नष्ट करने के डीसी के आदेश पर भी रोक लगाई है.

high court stay killing chicken panchkula
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Published : Jan 20, 2021, 9:14 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी में सभी मुर्गियां मारने और पोल्ट्री फीड नष्ट करने के डीसी के आदेश पर रोक लगा दी है. मरी हुई मुर्गियों में बर्ड फ्लू का वायरस मिलने पर डीसी ने तीनों जगह सभी मुर्गियों को मारने के निर्देश दिए थे.

याचिकाकर्ता के वकील आशीष चोपड़ा ने बताया कि हरियाणा पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के प्रधान दर्शन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस महावीर सिंह ने इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ताओं ने पंचकूला डीसी की ओर से 11 जनवरी 2020 को जारी आदेशों को रद्द करने की मांग की थी.

हाईकोर्ट ने पंचकूला में पोल्ट्री फीड नष्ट करने के आदेश पर लगाई रोक

याचिका में उचित मुआवजे की मांग करने के साथ ही बर्ड फ्लू को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को दी गई असीमित शक्तियों को भी रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में बताया गया कि बगैर किसी जांच के बर्ड फ्लू की पुष्टि के स्थल से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी मुर्गियों को मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें- पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण के फॉर्मूले पर HC में याचिका दायर, सरकार को नोटिस जारी

वकील आशीष चोपड़ा ने बताया कि ये आदेश पशु अधिनियम 2009 के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि अधिकारी पोल्ट्री फीड नष्ट करने में जुटे हुए हैं और ऐसे में जो मुर्गे संक्रमित नहीं है उनको भी मारा जा रहा है.

याचिका में कहा गया कि मुर्गों को संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण शुरू किया जा सकता है. एसोसिएशन ने कोर्ट को ये भी बताया कि क्षतिपूर्ति के नुकसान का मूल्यांकन करने की वर्तमान विधि अनुचित व गलत है उनको उचित मुआवजा देने का भी आदेश दिया जाए.

ये भी पढ़ें- दक्षिण हरियाणा में विकास और रोजगार के खुलेंगे नए अवसर- दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी में सभी मुर्गियां मारने और पोल्ट्री फीड नष्ट करने के डीसी के आदेश पर रोक लगा दी है. मरी हुई मुर्गियों में बर्ड फ्लू का वायरस मिलने पर डीसी ने तीनों जगह सभी मुर्गियों को मारने के निर्देश दिए थे.

याचिकाकर्ता के वकील आशीष चोपड़ा ने बताया कि हरियाणा पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के प्रधान दर्शन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस महावीर सिंह ने इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ताओं ने पंचकूला डीसी की ओर से 11 जनवरी 2020 को जारी आदेशों को रद्द करने की मांग की थी.

हाईकोर्ट ने पंचकूला में पोल्ट्री फीड नष्ट करने के आदेश पर लगाई रोक

याचिका में उचित मुआवजे की मांग करने के साथ ही बर्ड फ्लू को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को दी गई असीमित शक्तियों को भी रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में बताया गया कि बगैर किसी जांच के बर्ड फ्लू की पुष्टि के स्थल से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी मुर्गियों को मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

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वकील आशीष चोपड़ा ने बताया कि ये आदेश पशु अधिनियम 2009 के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि अधिकारी पोल्ट्री फीड नष्ट करने में जुटे हुए हैं और ऐसे में जो मुर्गे संक्रमित नहीं है उनको भी मारा जा रहा है.

याचिका में कहा गया कि मुर्गों को संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण शुरू किया जा सकता है. एसोसिएशन ने कोर्ट को ये भी बताया कि क्षतिपूर्ति के नुकसान का मूल्यांकन करने की वर्तमान विधि अनुचित व गलत है उनको उचित मुआवजा देने का भी आदेश दिया जाए.

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