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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर उठे सवाल, HC ने मांगा जवाब - मैनेजमेंट

चंडीगढ़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के सही प्रकार से काम न करने के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है.

हाई कोर्ट
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Published : Jun 22, 2019, 11:48 PM IST

चंडीगढ़ः एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि चंडीगढ़ में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं. जिनको सही समय पर उठाया नहीं जाता. जिसके कारण उसमें लोग आग लगा देते हैं. याची ने हाई कोर्ट को बताया कि शहर में जगह-जगह कूड़ा पत्ते जलाए जाते हैं तो जो सीधे तौर पर नियमों के खिलाफ है. इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

कोर्ट को ये भी बताया गया कि शहर में वाहनो की संख्या बहुत ज्यादा है जिसे काफी संख्या में प्रदूषण निकलता है. ऐसे प्रदूषण से जुड़ा प्रणाम पत्र जारी करते हुए नियमों को और अधिक सख्त करने की भी जरूरत है, जो वाहन नियमों खिलाफ चल रहे हैं तुरंतचालान किया जाए.

याची की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट इन सभी समस्याओं से वाकिफ है समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और इन समस्याओं का समाधान किया जाना बहुत जरूरी है. हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

चंडीगढ़ः एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि चंडीगढ़ में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं. जिनको सही समय पर उठाया नहीं जाता. जिसके कारण उसमें लोग आग लगा देते हैं. याची ने हाई कोर्ट को बताया कि शहर में जगह-जगह कूड़ा पत्ते जलाए जाते हैं तो जो सीधे तौर पर नियमों के खिलाफ है. इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

कोर्ट को ये भी बताया गया कि शहर में वाहनो की संख्या बहुत ज्यादा है जिसे काफी संख्या में प्रदूषण निकलता है. ऐसे प्रदूषण से जुड़ा प्रणाम पत्र जारी करते हुए नियमों को और अधिक सख्त करने की भी जरूरत है, जो वाहन नियमों खिलाफ चल रहे हैं तुरंतचालान किया जाए.

याची की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट इन सभी समस्याओं से वाकिफ है समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और इन समस्याओं का समाधान किया जाना बहुत जरूरी है. हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:चंडीगढ़ में कचरे डंपिंग ग्राउंड सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के सही प्रकार से काम न करने वह कूड़ा व प्लास्टिक जलाने के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है


Body: एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि चंडीगढ़ में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं जिनको सही समय पर उठाया नहीं जाता जिस कारण उसमें लोग आग लगा देते हैं । याची ने हाई कोर्ट को बताया कि शहर में जगह-जगह कूड़ा पत्ते जलाए जाते हैं तो जो सीधे तौर पर नियमों के खिलाफ है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसका नियमों को ताक पर रखा जा रहा है उसे लोगों का शहर में जीना मुहाल हो गया है साथ ही शहर में हवा की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है ।




Conclusion:कोर्ट को यह भी बताया गया कि शहर में वाहनो की संख्या बहुत ज्यादा है जिसे काफी संख्या में प्रदूषण निकलता है । ऐसे प्रदूषण से जुड़ा प्रणाम पत्र जारी करते हुए नियमों को और अधिक सख्त करने की भी जरूरत है जो वाहन नियमों खिलाफ चल रहे हैं तुरंतचालान किया जाए। याची की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट इन सभी समस्याओं से वाकिफ है समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और इन समस्याओं का समाधान किया जाना बहुत जरूरी है हाई कोर्ट के सभी मुद्दों का समाधान जरूरी है इसके लिए की एक एक इशू पर सुनवाई जरूरी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है
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