चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए चलाई जा रही हरियाणा सक्षम योजना के तहत पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं. इस योजना के तहत अब 12वीं पास प्रार्थी भी पंजीकरण करवा सकते हैं.
12वीं पास के लिए 900 रुपये बेरोजगारी भत्ता
सरकार ऐसे प्रार्थियों को 900 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता और प्रतिमाह अधिकतम 100 घंटे कार्य की बदले में 6000 रुपये मानदेय के रूप में अतिरिक्त देगी. इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
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रोजगार विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नवम्बर 2016 से लागू की गई. इस योजना के तहत अब तक 92,519 स्नातक तथा स्नातकोत्तर सक्षम युवा वित्तीय लाभ ले चुके हैं. अब इस योजना का लाभ 12वीं के छात्रों को भी मिलेगा. जो इस योजना के लाभ पात्र हैं, विभाग की वैबसाइट https://hreyahs.gov.in पर पात्र पंजीकरण शुरू कर सकते हैं.
योजना का लाभ पाने के लिए शर्तें
- लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी हो.
- लाभार्थी की आयु 18 से 35 साल हो.
इसके अलावा आवेदक ने हरियाणा और केन्द्र शासित प्रदेश, चण्डीगढ़ स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से नियमित छात्र के तौर पर बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो जोकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), दिल्ली तथा इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (आईसीएसई) से संबंध रखती हो, उनको भी इस योजना लाभ मिलेगा. इसके साथ लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना भी जरूरी है.