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हरियाणा में पंचायत उपचुनावः 358 पंचों और 27 सरपंचों का होगा चयन, जानिए पूरा शेड्यूल

उप-चुनाव के लिए मतदान 9 फरवरी को होगा. राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक इन उपचुनावों के लिए नामांकन पत्र 23 से 28 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि  9 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा.

हरियाणा की 396 सीटों पर उपचुनाव
हरियाणा की 396 सीटों पर उपचुनाव
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Published : Jan 20, 2020, 11:32 PM IST

Updated : Jan 21, 2020, 7:13 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में 396 रिक्त सीटों पर होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया है. इनमें ग्राम पंचायत के 358 पंचों और 27 सरपंचों, पंचायत समिति के 9 और जिला परिषद के 2 सदस्यों की सीट शामिल हैं.

उपचुनाव का कार्यक्रम जारी
इन उप-चुनावों के लिए मतदान 9 फरवरी को होगा. राज्य चुनाव आयोग कि तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक इन उपचुनावों के लिए नामांकन पत्र 23 से 28 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 9 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी.

नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी
उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की लिस्ट भी 23 से 28 जनवरी तक प्रदर्शित की जाएगी और इन तारीखों के दौरान ही उम्मीदवार की ओर से फॉर्म 4 ए और 4 बी में शपथ पत्र भी दिए जाएंगे. नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को सुबह 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार की ओर से नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है.

उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न का आवंटन 31 जनवरी को ही दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा. चुनाव चिह्न के आवंटन के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी. कार्यक्रम के मुताबिक ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंचों के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर से नामांकन पत्र संबंधिक ग्राम पंचायत मुख्यालय में, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र संबंधित खंड मुख्यालय में लिए जाएंगे.

ईवीएम से होगा मतदान
संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. इन चुनावों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होगी और मतगणना उसी दिन मतदान केंद्रो पर ही होगी. ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव में नोटा का विकल्प होगा.

ये भी पढ़िए: फरवरी के अंत में हो सकता है हरियाणा विधानसभा बजट सत्र, जानें विशेष सत्र में क्या-क्या हुआ

जिन व्यक्तियों के नाम संबंधित पंचायतों की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वो अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करवाने, हटवाने या अपने विवरण में परिवर्तन करवाने के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन तक संबंधित उपायुक्त को आवेदन कर सकते हैं

चंडीगढ़: हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में 396 रिक्त सीटों पर होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया है. इनमें ग्राम पंचायत के 358 पंचों और 27 सरपंचों, पंचायत समिति के 9 और जिला परिषद के 2 सदस्यों की सीट शामिल हैं.

उपचुनाव का कार्यक्रम जारी
इन उप-चुनावों के लिए मतदान 9 फरवरी को होगा. राज्य चुनाव आयोग कि तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक इन उपचुनावों के लिए नामांकन पत्र 23 से 28 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 9 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी.

नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी
उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की लिस्ट भी 23 से 28 जनवरी तक प्रदर्शित की जाएगी और इन तारीखों के दौरान ही उम्मीदवार की ओर से फॉर्म 4 ए और 4 बी में शपथ पत्र भी दिए जाएंगे. नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को सुबह 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार की ओर से नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है.

उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न का आवंटन 31 जनवरी को ही दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा. चुनाव चिह्न के आवंटन के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी. कार्यक्रम के मुताबिक ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंचों के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर से नामांकन पत्र संबंधिक ग्राम पंचायत मुख्यालय में, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र संबंधित खंड मुख्यालय में लिए जाएंगे.

ईवीएम से होगा मतदान
संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. इन चुनावों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होगी और मतगणना उसी दिन मतदान केंद्रो पर ही होगी. ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव में नोटा का विकल्प होगा.

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जिन व्यक्तियों के नाम संबंधित पंचायतों की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वो अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करवाने, हटवाने या अपने विवरण में परिवर्तन करवाने के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन तक संबंधित उपायुक्त को आवेदन कर सकते हैं

Intro:एंकर -
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में 396 रिक्त सीटों, जिनमें ग्राम पंचायत के 358 पंचों एवं 27 सरपंचों, पंचायत समिति के 9 और जिला परिषद के 2 सदस्यों की सीट शामिल हैं, के उप-चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया है । इन उप-चुनावों के लिए मतदान 9 फरवरी, 2020 को होगा । राज्य चुनाव आयोग कि तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार इन उप चुनावों के लिए नामांकन पत्र 23 से 28 जनवरी, 2020 तक सुबह 10 बजे से सायं 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे । मतदान 9 फरवरी, 2020 को प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी ।Body:वीओ -
उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की सूची भी 23 से 28 जनवरी, 2020 तक प्रदर्शित की जाएगी और इन तिथियों के दौरान ही उम्मीदवार द्वारा फार्म 4-ए एवं 4-बी में शपथ पत्र भी दिए जाएंगे । नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी, 2020 को प्रात: 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 है । उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न का आबंटन 31 जनवरी, 2020 को ही दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा । चुनाव चिह्न के आबंटन के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी । यदि आवश्यक हुआ तो, 9 फरवरी, 2020 को प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी । कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंचों के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय में, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र सम्बन्धित खण्ड मुख्यालय में लिए जाएंगे । सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी । इन चुनावों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होगा और मतगणना उसी दिन मतदान केन्द्रों पर ही होगी । ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव में नोटा का विकल्प होगा ।Conclusion:जिन व्यक्तियों के नाम सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करवाने, हटवाने या अपने विवरण में परिवर्तन करवाने के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन तक सम्बन्धित उपायुक्त/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन कर सकते हैं ।
Last Updated : Jan 21, 2020, 7:13 AM IST
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