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हरियाणा में 4 नगरपरिषदों और 22 नगरपालिकाओं के होने वाले चुनावों के लिए मतदाता सूची जारी

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने चार नगर परिषदों और 22 नगर पालिकाओं के होने वाले चुनावों के चलते जारी टेंपररी मतदाता सूचियों में दावे और आपत्तियां 21 अप्रैल, 2023 तक दर्ज किए जा सकते हैं.

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Published : Apr 17, 2023, 3:43 PM IST

Haryana Municipal Council and Municipality Election voter list released
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग

चंडीगढ़: साल 2024 में हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले साल 2023 प्रदेश में नगर परिषदों और नगर पालिका के चुनाव होने हैं. जिसकी तैयारियों के लिए हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग में जुट गया है. हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रदेश में इस साल होने वाले 4 नगरपरिषदों और 22 नगरपालिकाओं के चुनावों के के लिए प्रारूप मतदाता सूचियों में दावे और आपत्तियां 21 अप्रैल, 2023 तक दर्ज किए जा सकेंगे.

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया है, कि नगर परिषद अम्बाला सदर, सिरसा, थानेसर और नगर पालिका बराड़ा, बवानी खेड़ा, भिवानी, लोहारू, जाखल मंडी, फर्रुखनगर, नारनौंद, आदमपुर, बेरी, जुलाना, सीवन, पुण्डरी, कलायत, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर के आम चुनाव और नगर परिषद नारनौल के वार्ड 16 के उप-चुनाव व नगरपालिका राजौंद के वार्ड 5 के उप-चुनाव के लिए संबंधित उपायुक्तों की तरफ से प्रारूप मतदाता सूचियां प्रकाशित कर दी गई है.

उन्होंने जानकारी दी है, कि प्रारूप मतदाता सूची संबंधित नगर निकायों के कार्यालय, पुनरीक्षण अधिकारी के कार्यालय, नगर निकाय के क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले मतदाता सूचना और संग्रह केंद्र और जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई विधानसभा की मतदाता सूची जोकि अंतिम रूप से 05 जनवरी, 2023 को प्रकाशित की गई थी, उसमें दर्ज है, लेकिन उसका नाम सम्बन्धित नगर परिषद या नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गया है. तो ऐसे मतदाता सम्बन्धित नगरपरिषद नगरपालिका की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने और नाम कटवाने या नाम में सही करवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र फॉर्म- 'क' और 'ख' में हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम-4 के अन्तर्गत सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अपने दावे और आपत्तियां 21 अप्रैल, 2023 तक पेश कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: सपा नेता आजम खां की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती

इसके साथ ही सभी मतदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है, कि हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम-4 के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम सम्बन्धित नगरपरिषद/नगरपालिकाओं की मतदाता सूची में शामिल किये जा सकते हैं. जिनके नाम सम्बन्धित विधान सभा की मतदाता सूची में दर्ज हो. इसलिए यदि कोई व्यक्ति सम्बन्धित नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं की वार्डवार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, तो पहले उसे अपना नाम सम्बन्धित विधान सभा की मतदाता सूची में दर्ज करवाना होगा. उसके बाद ही वह व्यक्ति अपना नाम सम्बन्धित नगरपरिषद नगरपालिका की मतदाता सूची दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकता है.

चंडीगढ़: साल 2024 में हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले साल 2023 प्रदेश में नगर परिषदों और नगर पालिका के चुनाव होने हैं. जिसकी तैयारियों के लिए हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग में जुट गया है. हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रदेश में इस साल होने वाले 4 नगरपरिषदों और 22 नगरपालिकाओं के चुनावों के के लिए प्रारूप मतदाता सूचियों में दावे और आपत्तियां 21 अप्रैल, 2023 तक दर्ज किए जा सकेंगे.

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया है, कि नगर परिषद अम्बाला सदर, सिरसा, थानेसर और नगर पालिका बराड़ा, बवानी खेड़ा, भिवानी, लोहारू, जाखल मंडी, फर्रुखनगर, नारनौंद, आदमपुर, बेरी, जुलाना, सीवन, पुण्डरी, कलायत, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर के आम चुनाव और नगर परिषद नारनौल के वार्ड 16 के उप-चुनाव व नगरपालिका राजौंद के वार्ड 5 के उप-चुनाव के लिए संबंधित उपायुक्तों की तरफ से प्रारूप मतदाता सूचियां प्रकाशित कर दी गई है.

उन्होंने जानकारी दी है, कि प्रारूप मतदाता सूची संबंधित नगर निकायों के कार्यालय, पुनरीक्षण अधिकारी के कार्यालय, नगर निकाय के क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले मतदाता सूचना और संग्रह केंद्र और जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई विधानसभा की मतदाता सूची जोकि अंतिम रूप से 05 जनवरी, 2023 को प्रकाशित की गई थी, उसमें दर्ज है, लेकिन उसका नाम सम्बन्धित नगर परिषद या नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गया है. तो ऐसे मतदाता सम्बन्धित नगरपरिषद नगरपालिका की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने और नाम कटवाने या नाम में सही करवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र फॉर्म- 'क' और 'ख' में हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम-4 के अन्तर्गत सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अपने दावे और आपत्तियां 21 अप्रैल, 2023 तक पेश कर सकते हैं.

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इसके साथ ही सभी मतदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है, कि हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम-4 के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम सम्बन्धित नगरपरिषद/नगरपालिकाओं की मतदाता सूची में शामिल किये जा सकते हैं. जिनके नाम सम्बन्धित विधान सभा की मतदाता सूची में दर्ज हो. इसलिए यदि कोई व्यक्ति सम्बन्धित नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं की वार्डवार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, तो पहले उसे अपना नाम सम्बन्धित विधान सभा की मतदाता सूची में दर्ज करवाना होगा. उसके बाद ही वह व्यक्ति अपना नाम सम्बन्धित नगरपरिषद नगरपालिका की मतदाता सूची दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकता है.

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