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Haryana Lockdown Update: फिर बढ़ा लॉकडाउन, समय संंबंधित पाबंदी हटने के साथ इस बार बदल गए हैं ये नियम - हरियाणा लॉकडाउन नई गाइडलाइन

हरियाणा में लॉकडाउन (Haryana Lockdown Update) को 23 अगस्त सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है. सरकार ने इस बार दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है. लॉकडाउन में दी गई छूट आगे भी जारी रहेंगी. वहीं इसके अलावा इस बार और भी कई चीजों में रियायतें दी गई हैं.

new guidelines for lockdown in haryana today
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Published : Aug 8, 2021, 5:55 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा (Surakshit Haryana) के तहत 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन (Haryana Lockdown Update) बढ़ा दिया है. लॉकडाउन के पिछले आदेश में दी गई छूट (Haryana Lockdown New Guidelines) आगे भी जारी रहेंगी. इसके अलावा इस बार और भी कई चीजों में रियायतें दी गई हैं.

हरियाणा में रात का कर्फ्यू (Night Curfew Haryana) हटा दिया गया है. इसके अलावा दुकान, मॉल, रेस्तरां, बार और क्लब खोलने की समयसीमा की पाबंदी भी हटा दी गई हैं. नए दिशानिर्देश के तहत होटल, मॉल सहित रेस्तरां और बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे. स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है. सभी दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है.

new guidelines for lockdown in haryana today
ये हैं नई गाइडलाइंस

ये भी पढ़ें- Haryana Lockdown Extended: 23 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू हटने के साथ मिली और भी कई छूट

वहीं जिम को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है. इसके अलावा शादियों और दाह संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ इकट्ठा होने की अनुमति है. खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों तक की उपस्थिति हो सकती है.

धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है. कॉर्पोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है. कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी) को भी खोलने की अनुमति है. वहीं विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को छात्रों के लिए शंकाओं, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं और ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए भी खोलने की अनुमति है.

ये भी पढ़ें- Haryana Corona Update: शनिवार को मिले 20 से भी कम नए केस, 17 जिलों में नहीं मिला कोई नया मरीज

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा (Surakshit Haryana) के तहत 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन (Haryana Lockdown Update) बढ़ा दिया है. लॉकडाउन के पिछले आदेश में दी गई छूट (Haryana Lockdown New Guidelines) आगे भी जारी रहेंगी. इसके अलावा इस बार और भी कई चीजों में रियायतें दी गई हैं.

हरियाणा में रात का कर्फ्यू (Night Curfew Haryana) हटा दिया गया है. इसके अलावा दुकान, मॉल, रेस्तरां, बार और क्लब खोलने की समयसीमा की पाबंदी भी हटा दी गई हैं. नए दिशानिर्देश के तहत होटल, मॉल सहित रेस्तरां और बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे. स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है. सभी दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है.

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ये हैं नई गाइडलाइंस

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वहीं जिम को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है. इसके अलावा शादियों और दाह संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ इकट्ठा होने की अनुमति है. खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों तक की उपस्थिति हो सकती है.

धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है. कॉर्पोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है. कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी) को भी खोलने की अनुमति है. वहीं विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को छात्रों के लिए शंकाओं, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं और ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए भी खोलने की अनुमति है.

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