चंडीगढ़: हरियाणा में एक बार फिर लॉकडाउन (Haryana lockdown extended) बढ़ाया गया है. 28 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में हरियाणा सरकार की ओर से लोगों को कई तरह की छूट दी गई है. धार्मिक स्थानों और शादी समारोह में 21 की जगह 50 लोगों को आने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी 50 लोगों को अनुमति दी गई है. लेकिन इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
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इसके अलावा रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 से रात 10 बजे तक 50 फीसदी सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे. हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को नई छूट के साथ एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया है. ये लॉकडाउन 28 जून की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. इसके साथ ही कॉपोरेट ऑफिस अब पूरे स्टाफ के साथ खोले जा सकेंगे. वहीं मॉल के खुलने का समय सुबह 10 से शाम 8 बजे रहेगा. सभी दुकानें सुबह 9 से शाम 8 बजे खुलेंगी.