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हरियाणा ब्याज छूट योजना का वेब पोर्टल शुरू, बिना किसी कोलेटरल के मिलेगा लोन

हरियाणा सरकार की ओर से ब्याज छूट योजना का वेब पोर्टल शुरू किया गया है. वेब पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया.

haryana interest waiver scheme web portal starts
हरियाणा ब्याज छूट योजना का वेबपोर्टल शुरू
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Published : Jun 23, 2020, 7:34 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 'हरियाणा ब्याज छूट योजना' का वेब पोर्टल शुरू कर दिया है. सरकार की मानें तो इस वेब पोर्टल के जरिए प्रदेशवासी बिना किसी कोलेटरल के लोन सकेंगे और ब्याज की 2 प्रतिशत राशि हरियाणा सरकार की ओर से वहन की जाएगी.

'हरियाणा ब्याज छूट योजना' का वेब पोर्टल लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर जरूरमंद व्यक्ति की मदद करना और उसे आत्मनिर्भर बनाना एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है और हरियाणा सरकार अन्त्योदय की भावना से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए लोग बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सकेंगे. सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पोर्टल के जरिए तीन तरह के लोन लिए जा सकेंगे. जिनमें डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना (डीआरआई), शिशु लोन (मुद्रा योजना) और शिक्षा लोन शामिल हैं.

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना का मकसद प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण लेने और चुकाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है. वहीं इससे लॉकडाउन के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों, जिनकी पारिवारिक आय 18,000 रुपये प्रतिमाह हो या ऐसे शहरी व्यक्ति, जिनकी पारिवारिक आय 24,000 रुपये प्रतिमाह हो, को बिना किसी कोलेटरल के लोन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़कर पारिवारिक आय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता को भी सरल बनाया गया है.

ये भी पढ़िए: 'हरियाणा फ्रेश' के नाम से बाजार में उतरेगा हरियाणा का मिनरल वाटर, सरकार ने लिया फैसला

इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति या व्यवसायी अपना नया काम-धंधा शुरू करना चाहता है या अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है तो शिशु लोन (मुद्रा योजना) के तहत इस पोर्टल के जरिए उसे 50 हजार रुपये तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि हरियाणा के जिन बच्चों ने पहली जनवरी 2015 के बाद शिक्षा लोन लिए हैं, ऐसे बच्चों के अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के शिक्षा लोन के ब्याज की राशि सरकार की ओर से जाएगी.

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 'हरियाणा ब्याज छूट योजना' का वेब पोर्टल शुरू कर दिया है. सरकार की मानें तो इस वेब पोर्टल के जरिए प्रदेशवासी बिना किसी कोलेटरल के लोन सकेंगे और ब्याज की 2 प्रतिशत राशि हरियाणा सरकार की ओर से वहन की जाएगी.

'हरियाणा ब्याज छूट योजना' का वेब पोर्टल लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर जरूरमंद व्यक्ति की मदद करना और उसे आत्मनिर्भर बनाना एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है और हरियाणा सरकार अन्त्योदय की भावना से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए लोग बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सकेंगे. सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पोर्टल के जरिए तीन तरह के लोन लिए जा सकेंगे. जिनमें डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना (डीआरआई), शिशु लोन (मुद्रा योजना) और शिक्षा लोन शामिल हैं.

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना का मकसद प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण लेने और चुकाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है. वहीं इससे लॉकडाउन के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों, जिनकी पारिवारिक आय 18,000 रुपये प्रतिमाह हो या ऐसे शहरी व्यक्ति, जिनकी पारिवारिक आय 24,000 रुपये प्रतिमाह हो, को बिना किसी कोलेटरल के लोन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़कर पारिवारिक आय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता को भी सरल बनाया गया है.

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इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति या व्यवसायी अपना नया काम-धंधा शुरू करना चाहता है या अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है तो शिशु लोन (मुद्रा योजना) के तहत इस पोर्टल के जरिए उसे 50 हजार रुपये तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि हरियाणा के जिन बच्चों ने पहली जनवरी 2015 के बाद शिक्षा लोन लिए हैं, ऐसे बच्चों के अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के शिक्षा लोन के ब्याज की राशि सरकार की ओर से जाएगी.

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