चंडीगढ़: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस में कार्यरत 4500 एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारियों) को जून 2021 तक के लिए सेवा विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी है. प्रदेश में सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को साल 2016 में उसके बाद लगाया गया था जिन को 18 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है.
गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि इन एसपीओ को राज्य के विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस की सहायता के लिए तैनात किया गया है, जो कि दिन-प्रतिदिन की पुलिस कार्रवाई में भी अपना सहयोग देते हैं. इन एसपीओ की सेवा विस्तार को 2021 तक के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है.
कौन होते हैं एसपीओ?
पुलिस की सहायता के लिए अनुबंध के आधार पर अलग से भर्ती की जाती है. इन भर्तियों में विशेषकर पूर्व सैनिक और केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल के जवानों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसकी उम्र 25 से 50 वर्ष के बीच हो और उसे अनुशासनहीनता, कदाचार, चिकित्सा अस्वस्थता के कारण सेवा से न हटाया गया हो. एसपीओ के तौर पर भर्ती होने वालों को एक वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा सरकार से निर्धारित मासिक मानदेय 18000 रुपये दिए जाता है.
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