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हरियाणा सरकार स्टेज-3 और 4 के कैंसर पीड़ितों को देगी 2500 रुपए मासिक पेंशन - स्टेज 3 और 4 के कैंसर पीड़ित

हरियाणा सरकार ने स्टेज-3 व 4 के कैंसर पीड़ितों के लिए 2500 रुपए मासिक पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार ने कैंसर मरीजों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए यह निर्णय लिया है कि अगर मरीज किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ ले रहा है तो उसे भी 2500 रुपये की मासिक पेंशन अतिरिक्त रूप से मिलती रहेगी. (monthly pension to cancer patients)

Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर.
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Published : Dec 23, 2022, 9:00 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कैंसर पीड़ितों के प्रति मानवता का भाव दिखाते हुए स्टेज-3 व 4 के कैंसर पीड़ितों के लिए 2500 रुपए मासिक पेंशन आरंभ करने का निर्णय लिया है. इससे राज्य सरकार के खजाने पर 68 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इससे पहले देश में केवल त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जो स्टेज- 3 के कैंसर पीड़ितों को 1000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता दे रहा है. (cancer patients of stage-3 and 4 in haryana)

मई, 2022 में मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा: ज्ञात है कि मुख्यमंत्री ने मई, 2022 को जब उनसे कैंसर पीड़ितों के परिवार मिले थे तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है परंतु वे डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन मानवता के नाते वे कैंसर पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे. उन्होंने बताया कि यह सहायता उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है. ( pension to cancer patients )

पेंशन सीधे बैंक खातों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था के जरिये स्थानांतरित की जाएगी: इस योजना के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के तथ्यों से मिलान किया जाएगा. सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग ने यह सुझाव दिया है कि यह पेंशन मरीज के जीवित रहने तक जारी रहेगी. सिविल सर्जन कार्यालय की कमेटी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों को सरल केंद्र के माध्यम से अपलोड करना होगा.

आवेदक को राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफोन, पानी, बिजली या अन्य उपयोगिता वाले बिल, जिसमें घर का पता अंकित हो या भू-रिकॉर्ड के दस्तावेज/परिवार पहचान पत्र को सरल केंद्र में साथ लाना होगा. आशा वर्कर/एएनएम मरीज के जीवित होने के प्रमाण पत्र को सत्यापित करेगी, जिसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा. नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अनुसार हरियाणा में 57 लाख परिवार हैं जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ 85 लाख है जिनमें से 37.45 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आय परिवार पहचान पत्र में 3 लाख रुपए से कम है.(cancer patients in haryana)

इससे पहले भी मुख्यमंत्री कैंसर मरीजों के प्रति दिखा चुके हैं मानवता: राहत कोष से कैंसर पीड़ितों को दी जाने वाले वित्तीय सहायता पूर्व में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती थी. संबंधित जिला उपायुक्त द्वारा मामला मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाता था और यह एक लंबी प्रक्रिया थी. मुख्यमंत्री के संज्ञान में जैसे ही यह मामला आया तो उन्होंने जिला उपायुक्त को ही अपने स्तर पर यह वित्तीय सहायता राशि जारी करने को कहा. 1 लाख रुपये तक की यह राशि मरीज को आर्थिक मदद के तौर पर जिला स्तर पर दी जाती है. (Haryana CM Manohar Lal Khattar )

ये भी पढ़ें: Haryana Assembly Winter Session: सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कैंसर पीड़ितों के प्रति मानवता का भाव दिखाते हुए स्टेज-3 व 4 के कैंसर पीड़ितों के लिए 2500 रुपए मासिक पेंशन आरंभ करने का निर्णय लिया है. इससे राज्य सरकार के खजाने पर 68 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इससे पहले देश में केवल त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जो स्टेज- 3 के कैंसर पीड़ितों को 1000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता दे रहा है. (cancer patients of stage-3 and 4 in haryana)

मई, 2022 में मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा: ज्ञात है कि मुख्यमंत्री ने मई, 2022 को जब उनसे कैंसर पीड़ितों के परिवार मिले थे तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है परंतु वे डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन मानवता के नाते वे कैंसर पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे. उन्होंने बताया कि यह सहायता उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है. ( pension to cancer patients )

पेंशन सीधे बैंक खातों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था के जरिये स्थानांतरित की जाएगी: इस योजना के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के तथ्यों से मिलान किया जाएगा. सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग ने यह सुझाव दिया है कि यह पेंशन मरीज के जीवित रहने तक जारी रहेगी. सिविल सर्जन कार्यालय की कमेटी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों को सरल केंद्र के माध्यम से अपलोड करना होगा.

आवेदक को राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफोन, पानी, बिजली या अन्य उपयोगिता वाले बिल, जिसमें घर का पता अंकित हो या भू-रिकॉर्ड के दस्तावेज/परिवार पहचान पत्र को सरल केंद्र में साथ लाना होगा. आशा वर्कर/एएनएम मरीज के जीवित होने के प्रमाण पत्र को सत्यापित करेगी, जिसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा. नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अनुसार हरियाणा में 57 लाख परिवार हैं जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ 85 लाख है जिनमें से 37.45 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आय परिवार पहचान पत्र में 3 लाख रुपए से कम है.(cancer patients in haryana)

इससे पहले भी मुख्यमंत्री कैंसर मरीजों के प्रति दिखा चुके हैं मानवता: राहत कोष से कैंसर पीड़ितों को दी जाने वाले वित्तीय सहायता पूर्व में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती थी. संबंधित जिला उपायुक्त द्वारा मामला मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाता था और यह एक लंबी प्रक्रिया थी. मुख्यमंत्री के संज्ञान में जैसे ही यह मामला आया तो उन्होंने जिला उपायुक्त को ही अपने स्तर पर यह वित्तीय सहायता राशि जारी करने को कहा. 1 लाख रुपये तक की यह राशि मरीज को आर्थिक मदद के तौर पर जिला स्तर पर दी जाती है. (Haryana CM Manohar Lal Khattar )

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