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अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए नहीं काटने पड़ेंगे सिविल अस्पताल के चक्कर, सरकार ने लिया ये फैसला - हरियाणा सरकार दिव्यांगता प्रमाण पत्र फैसला

हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों को बड़ी राहत देने का काम किया है. अब हरियाणा में दिव्यांग उपमंडल स्तर के अस्पतालों में भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनावा सकते हैं.

haryana government relief handicapped
दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए नहीं काटने पड़ेंगे सिविल अस्पताल के चक्कर
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Published : Jul 20, 2021, 7:04 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों (haryana government relief disables) के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य सरकार ने सिविल अस्पताल के अलावा उपमंडल स्तर के अस्पतालों पर भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है.

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अब दिव्यांग सिविल अस्पतालों के अलावा किसी भी उपमंडल अस्पताल से दिव्यांगता प्रमाण पत्र ( disability certificate available sub division level hospitals) बनवा सकते हैं. अनिल विज ने ये भी बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत, इस निर्णय से दिव्यांग व्यक्तियों के घरों के पास स्थित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणित करने में सुविधा और लाभ मिलेगा.

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों (haryana government relief disables) के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य सरकार ने सिविल अस्पताल के अलावा उपमंडल स्तर के अस्पतालों पर भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है.

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अब दिव्यांग सिविल अस्पतालों के अलावा किसी भी उपमंडल अस्पताल से दिव्यांगता प्रमाण पत्र ( disability certificate available sub division level hospitals) बनवा सकते हैं. अनिल विज ने ये भी बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत, इस निर्णय से दिव्यांग व्यक्तियों के घरों के पास स्थित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणित करने में सुविधा और लाभ मिलेगा.

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