चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने स्थानीय युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में 75 फीसदी के आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. ये अधिसूचना हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या से 75 प्रतिशत रोजगार बिल को मंजूरी मिलने के बाद जारी की गई है.
इसकी जानकारी खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए आज खुशी का दिन है. इस बिल की मंजूरी के बाद अब प्रदेश के युवाओं को निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार मिलेगा. उन्होंने कहा कि हर कंपनी, सोसायटी, ट्रस्ट में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा.
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बता दें कि हरियाणा के लोगों को राज्य की 75 प्रतिशत निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला विधेयक हरियाणा विधानसभा में पिछले साल नवंबर में पारित हुआ था. उस समय राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल भी जल्द इस पर स्वीकृति दे देंगे और हरियाणा में आने वाले समय में जितना भी रोजगार आएगा, उसके अंदर हम हमारे युवाओं को तीन चौथाई रिजर्वेशन दे पाएंगे.
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'हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020'
- निजी क्षेत्र की हर कंपनी पर लागू होगा ये कानून
- वर्तमान कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव
- नोटिफिकेशन के बाद अब ज्वॉइनिंग प्रक्रिया पर लागू होगा कानून
- 50 हजार से कम सैलरी वाले पद पर ही लागू होगा नियम
- आरक्षण के लाभ के लिए हरियाणा का डोमिसाइल होना जरूरी
- श्रम विभाग रखेगा हर कंपनी पर निगरानी
- उद्योगपतियों के लिए बड़ी चुनौतियां बन सकता है ये कानून