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अनलॉक हरियाणा: नए निर्देश जारी, रेस्टोरेंट, कैब और ऑटो रिक्शा को इन शर्तों के साथ अनुमति - खाने की होम डिलिवरी हरियाणा

हरियाणा सरकार ने अनलॉक-1 के लिए नया निर्देश जारी किया है. इसके तहत टैक्सी, कैब, रेस्टोरेंट, मैक्सी कैब, और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

haryana government permitted cab and taxi in state
मैक्सी कैब, और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशा-निर्देश किए जारी
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Published : Jun 2, 2020, 7:58 PM IST

Updated : Jun 5, 2020, 2:33 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अनलॉक-1 के तहत स्पेशल ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (एसओपी) जारी किया है. जिसके तहत आम लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए टैक्सी, कैब, रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति दी गई है. साथ ही मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा आदि को भी कुछ शर्तों के साथ चलाने के संबंध में विभागों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं.

कैब और मैक्सी में पहले से आधी सवारी

परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को चालक के अलावा दो व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति होगी. इस तरह कुल मिलाकर वाहन में तीन व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे. मैक्सी कैब बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ चलाई जा सकती है.

ऑटो और ई-रिक्सा में दो सवारी

ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में चालक के अलावा दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति दी गई है. इसी तरह दुपहिया वाहन पर वन पिलीयन राइडर को अनुमति दी जाएगी और दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट, माक्स और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा. पैडल संचालित रिक्शा में 2 से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा.

आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी

उन्होंने बताया कि कंटेंटमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. कंटेनमेंट जोन के अंदर आवाजाही को सख्ती से विनियमित किया जाएगा और केवल आपातकालीन और आवश्यक वस्तु या सेवाओं के वाहनों के लिए अनुमति दी जाएगी. सभी चालकों और यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और नियमित रूप से इस ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति अपडेट करने की सलाह दी गई है.

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रतिबंध

उन्होंने बताया कि रात 9:00 से सुबह 5:00 बजे के बीच आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों अस्वस्थ व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने के लिए कहा गया.

रात 8.30 बजे तक खाने की डिलिवरी

सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक फूड रेस्टोरेंट और ऑनलाइन सर्विस देने वाले रेस्टोरेंट जैसे-ज़ोमैटो, स्विगी आदि को होम डिलीवरी के लिए किचेन संचालित करने की अनिमति होगी लेकिन खाने की डिलीवरी रात 8.30 बजे तक ही की जा सकेगी. कोई भी डिलीवरी ब्वाय रात 9 बजे के बाद बाहर सड़कों पर नहीं होगा.

आवश्यक सामानों के अलावा अन्य अनुमत दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच खुलेंगी. सोशन डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश है. दुकानदार या सार्वजनिक स्थानों पर खुलने वाली दुकानें ग्राहकों की जागरूकता के लिए AarogyaSetu मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करेंगे. दुकानदार अपनी दुकानों में कम से कम लोग रखेंगे. जिससे सोशन डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.

ये पढे़ं- बेटे के एक गुनाह ने खत्म कर दिया सीएम के दावेदार पिता का राजनीतिक करियर!

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अनलॉक-1 के तहत स्पेशल ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (एसओपी) जारी किया है. जिसके तहत आम लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए टैक्सी, कैब, रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति दी गई है. साथ ही मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा आदि को भी कुछ शर्तों के साथ चलाने के संबंध में विभागों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं.

कैब और मैक्सी में पहले से आधी सवारी

परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को चालक के अलावा दो व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति होगी. इस तरह कुल मिलाकर वाहन में तीन व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे. मैक्सी कैब बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ चलाई जा सकती है.

ऑटो और ई-रिक्सा में दो सवारी

ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में चालक के अलावा दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति दी गई है. इसी तरह दुपहिया वाहन पर वन पिलीयन राइडर को अनुमति दी जाएगी और दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट, माक्स और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा. पैडल संचालित रिक्शा में 2 से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा.

आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी

उन्होंने बताया कि कंटेंटमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. कंटेनमेंट जोन के अंदर आवाजाही को सख्ती से विनियमित किया जाएगा और केवल आपातकालीन और आवश्यक वस्तु या सेवाओं के वाहनों के लिए अनुमति दी जाएगी. सभी चालकों और यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और नियमित रूप से इस ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति अपडेट करने की सलाह दी गई है.

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रतिबंध

उन्होंने बताया कि रात 9:00 से सुबह 5:00 बजे के बीच आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों अस्वस्थ व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने के लिए कहा गया.

रात 8.30 बजे तक खाने की डिलिवरी

सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक फूड रेस्टोरेंट और ऑनलाइन सर्विस देने वाले रेस्टोरेंट जैसे-ज़ोमैटो, स्विगी आदि को होम डिलीवरी के लिए किचेन संचालित करने की अनिमति होगी लेकिन खाने की डिलीवरी रात 8.30 बजे तक ही की जा सकेगी. कोई भी डिलीवरी ब्वाय रात 9 बजे के बाद बाहर सड़कों पर नहीं होगा.

आवश्यक सामानों के अलावा अन्य अनुमत दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच खुलेंगी. सोशन डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश है. दुकानदार या सार्वजनिक स्थानों पर खुलने वाली दुकानें ग्राहकों की जागरूकता के लिए AarogyaSetu मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करेंगे. दुकानदार अपनी दुकानों में कम से कम लोग रखेंगे. जिससे सोशन डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.

ये पढे़ं- बेटे के एक गुनाह ने खत्म कर दिया सीएम के दावेदार पिता का राजनीतिक करियर!

Last Updated : Jun 5, 2020, 2:33 PM IST
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