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हरियाणा में खुलेंगे खेल स्टेडियम, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

हरियाणा में खेल स्टेडियम खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं. जिसके मुताबिक सुबह 5 बजे के बाद और रात 9 बजे से पहले ही स्टेडियम में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी गई है.

haryana government guidelines for sports and stadium during lockdown
खेल स्टेडियम खोलने को लेकर हरियाणा सरकार की गाइडलाइन
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Published : Jun 3, 2020, 8:09 PM IST

चंडीगढ़: देश में लॉकडाउन को लगे दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. अब देश में लॉकडाउन का पांचवां चरण चल रहा है, जिसे अनलॉक-1 का नाम भी दिया गया है. अनलॉक-1 में धीरे-धीरे सभी गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है. इसी के तहत हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खेल परिसरों और स्टेडियमों में खेल प्रशिक्षण और अन्य संबंधित गतिविधियों की अनुमति दे दी है.

हरियाणा सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनके मुताबिक रात को कर्फ्यू होने की वजह से रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध है. जिस वजह से ट्रेनर्स को सिर्फ सुबह 5 बजे के बाद और रात 9 बजे से पहले ही प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी.

आदेशों के मुताबिक जिम और स्विमिंग पूल को किसी भी परिस्थिति में खोला नहीं जाएगा. ट्रेनिंग के दौरान गर्मी की स्थितियों को ध्यान में रखना होगा. इस दौरान ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ट्रेनर और कोच का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो, इसके अलावा खेल स्टेडियमों और परिसरों में दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी और अगले आदेशों तक इनमें किसी भी स्पर्धा समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़िए: गुरुग्राम में बैन के बाद भी खुला जिम, पुलिस ने छापा मारकर 17 को दबोचा

वहीं सभी जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए. आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जगह पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाए और सभी ट्रेनर और कोच मास्क पहनकर रखें.

चंडीगढ़: देश में लॉकडाउन को लगे दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. अब देश में लॉकडाउन का पांचवां चरण चल रहा है, जिसे अनलॉक-1 का नाम भी दिया गया है. अनलॉक-1 में धीरे-धीरे सभी गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है. इसी के तहत हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खेल परिसरों और स्टेडियमों में खेल प्रशिक्षण और अन्य संबंधित गतिविधियों की अनुमति दे दी है.

हरियाणा सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनके मुताबिक रात को कर्फ्यू होने की वजह से रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध है. जिस वजह से ट्रेनर्स को सिर्फ सुबह 5 बजे के बाद और रात 9 बजे से पहले ही प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी.

आदेशों के मुताबिक जिम और स्विमिंग पूल को किसी भी परिस्थिति में खोला नहीं जाएगा. ट्रेनिंग के दौरान गर्मी की स्थितियों को ध्यान में रखना होगा. इस दौरान ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ट्रेनर और कोच का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो, इसके अलावा खेल स्टेडियमों और परिसरों में दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी और अगले आदेशों तक इनमें किसी भी स्पर्धा समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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वहीं सभी जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए. आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जगह पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाए और सभी ट्रेनर और कोच मास्क पहनकर रखें.

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