चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सैलून, ब्यूटी पार्लर और अन्य दुकानों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है. इस दिशा निर्देश में सरकार ने खांसी-जुकाम, गला खराब जैसी समस्या वाले व्यक्ति को दुकान में प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई है.
सैलून, ब्यूटी पार्लर और दुकानों के लिए निर्देश
निर्देशों में सरकार ने बताया है कि जिस मार्केट में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं. उनमें सप्ताहिक अवकाश करने की आवश्यकता नहीं है. सैलून, ब्यूटी पार्लर और अन्य दुकानों के लिए पूरी सावधानी बरतने और प्रत्येक सर्विस के बाद सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं.
वहीं मिठाई की दुकानों के लिए जारी दिशा निर्देश में बताया गया है कि मिठाई की दुकान के अंदर ग्राहक खा नहीं सकते. वो मिठाई को पैक करवाकर घर ले जा सकते हैं या फिर दुकानदार होम डिलीवरी कर सकता है.
सर्दी-जुकाम से पीड़ित को प्रवेश की अनुमति नहीं
जारी किए गए दिशा निर्देश में सैलून और ब्यूटी पार्लर में बुखार, सर्दी-जुकाम और गले में दर्द से पीड़ित व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है. वहीं सभी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य बताया गया है. सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकान में ग्राहकों के लिए एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर होना अनिवार्य है. स्टाफ को हेड कवर और एप्रिन पहनना जरूरी है.
निर्देशों के मुताबिक दुकानदारों को प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग-अलग डिस्पोजेबल तौलिया या पेपर इस्तेमाल करना होगा. इसके अलावा हर ग्राहक के बाद औजारों को 30 मिनट के लिए सैनिटाइज करना. वहीं प्रत्येक कटिंग के बाद स्टाफ को अपने हाथ भी सैनिटाइज करने होंगे.
दुकान में ज्यादा भीड़ ना हो इसके लिए दुकानदारों को टोकन या अप्वाइंटमेंट सिस्टम शुरू करने और सिटिंग में कम से कम एक मीटर की दूरी रखने का निर्देश दिया गया है. सभी कॉमन एरिया, लिफ्ट, लांज एरिया, सीढ़ियों और हैंड-रेल दिन में कम से कम दो बार एक प्रतिशत सोडियम हाइपो-क्लोराइड से किटाणुरहित करने, कारपेट और फर्श को भी अच्छी तरह से साफ रखने के निर्देश दिए हैं.
निर्देश में बताया गया है कि सैलून संचालक को ब्लेड, डिस्पोजेबल रेजर आदि को किसी लीक-प्रुफ सफेद कंटेनर में एक प्रतिशत सोडियम हाइपो-क्लोराइड घोल में एकत्रित करना होगा. जब यह कंटेनर तीन-चौथाई भर जाए तो नगर निकाय विभाग से पंजीकृत डिस्पोजल एजेंसी को सौंपना होगा. किसी स्टाफ के सदस्य या हेल्पर को कोविड 19 के लक्षण पाए जाते हैं, तो उसे तुरंत स्वास्थ्य विभाग के पास भेजने का निर्देश जारी किया गया है.
मैरिज-बैंक्वेट हॉल खोलने को लेकर निर्देश
मैरिज-बैंक्वेट हॉल खोलने को लेकर जारी निर्देश में बताया गया है कि शादी समारोह करने से पहले ट्रेवल पास, कार्यक्रम की अनुमति जिला उपायुक्त या अधिकृत अधिकारी से लेनी होगी. शादी समारोह में एक बार में अधिकतम 50 अतिथियों को ही हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है. समारोह में कंटेनमेंट जोन के व्यक्ति को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
आयोजकों को निर्देश जारी किया गया है कि वो एंट्री पॉइंट पर उचित जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था करें. वहीं समारोह में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग करने का निर्देश भी दिया गया है. समारोह में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. सभी लोगों को एक मीटर की दूरी रखना जरूरी बताया गया है.
पान, गुटखा पर पाबंदी
समारोह में शराब, पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करना वर्जित है. आयोजनकर्ता एक व्यक्ति को सभी निर्देशों की देखरेख करने के लिए लगाएगा. वहीं समारोह में आने वालों के नाम, पता और फोन नंबर दर्ज करने होंगे और सभी के स्मार्टफोन में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड कराना अनिवार्य बताया गया है.
इसे भी पढ़ें: चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 25 मई से शुरू होगा फ्लाइट का संचालन