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कोरोना: सरकार ने निजी अस्पताल में इलाज के रेट किए तय, अब आइसोलेशन बेड के लिए देने होंगे इतने रुपये

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Published : Jun 26, 2020, 5:30 PM IST

हरियाणा सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए बेडों के रेट निर्धारित कर दिए हैं. इनमें सभी बेड के अलग-अलग रेट रखे गए हैं, जिससे की गरीब लोगों पर ज्यादा बोझ ना पड़े.

haryana government fixed rates of private hospitals for corona treatment
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के निजी अस्पताल में इलाज के लिए रेट निर्धारित कर दिए हैं. गुरुवार देर शाम स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा ने इस बात की जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है. इसके अनुसार आइसोलेशन बेड के लिए 8 से 10 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं.

इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के लिए 13 हजार से 15 हजार रुपये और साथ ही आईसीयू में वेंटिलेटर के साथ इलाज की दरें 15 से 18 हजार रुपये निर्धारित की हैं. इसके अलावा कोरोना टेस्ट या अन्य किसी जांच का जिक्र इस आदेश में नहीं किया गया है.

  • Haryana Government fixes the rates of private hospitals/medical colleges in the state; no hospital or medical college shall charge any amount in excess of those as prescribed in the order. #COVID19 pic.twitter.com/4qA4xhXmjD

    — ANI (@ANI) June 26, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

नवजात की देखभाल और गर्भवती महिलाओं को इस पैकेज से अलग रखा गया है. इस पैकेज में मरीज की पूरी देखभल को भी शामिल किया गया है. इस पैकेज के तहत आयुष्मान भारत के लाभार्थी और दूसरे अस्पतालों से रेफर किए गए मरीजों का इलाज कैशलेस होगा. इस पैकेज के तहत उनका इलाज नहीं होगा.

ये भी पढे़ं:-प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी लगाम! तय होने जा रहा है कोरोना इलाज का खर्चा

स्वास्थ्य मंत्री ने कही थी रेट कम करने की बात

बता दें कि, पिछले कुछ दिनों से लगातार प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से मनमाने रेट वसूलने की शिकायतें आ रही थी. जिस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि सभी अस्पतालों के रेट निर्धारित किए जाएंगे. जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल से इलाज करवाता है तो मनमानी लूट से तो बच जाएगा. इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये नोटिस जारी किया है.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के निजी अस्पताल में इलाज के लिए रेट निर्धारित कर दिए हैं. गुरुवार देर शाम स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा ने इस बात की जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है. इसके अनुसार आइसोलेशन बेड के लिए 8 से 10 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं.

इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के लिए 13 हजार से 15 हजार रुपये और साथ ही आईसीयू में वेंटिलेटर के साथ इलाज की दरें 15 से 18 हजार रुपये निर्धारित की हैं. इसके अलावा कोरोना टेस्ट या अन्य किसी जांच का जिक्र इस आदेश में नहीं किया गया है.

  • Haryana Government fixes the rates of private hospitals/medical colleges in the state; no hospital or medical college shall charge any amount in excess of those as prescribed in the order. #COVID19 pic.twitter.com/4qA4xhXmjD

    — ANI (@ANI) June 26, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

नवजात की देखभाल और गर्भवती महिलाओं को इस पैकेज से अलग रखा गया है. इस पैकेज में मरीज की पूरी देखभल को भी शामिल किया गया है. इस पैकेज के तहत आयुष्मान भारत के लाभार्थी और दूसरे अस्पतालों से रेफर किए गए मरीजों का इलाज कैशलेस होगा. इस पैकेज के तहत उनका इलाज नहीं होगा.

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स्वास्थ्य मंत्री ने कही थी रेट कम करने की बात

बता दें कि, पिछले कुछ दिनों से लगातार प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से मनमाने रेट वसूलने की शिकायतें आ रही थी. जिस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि सभी अस्पतालों के रेट निर्धारित किए जाएंगे. जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल से इलाज करवाता है तो मनमानी लूट से तो बच जाएगा. इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये नोटिस जारी किया है.

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