चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के निजी अस्पताल में इलाज के लिए रेट निर्धारित कर दिए हैं. गुरुवार देर शाम स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा ने इस बात की जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है. इसके अनुसार आइसोलेशन बेड के लिए 8 से 10 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं.
इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के लिए 13 हजार से 15 हजार रुपये और साथ ही आईसीयू में वेंटिलेटर के साथ इलाज की दरें 15 से 18 हजार रुपये निर्धारित की हैं. इसके अलावा कोरोना टेस्ट या अन्य किसी जांच का जिक्र इस आदेश में नहीं किया गया है.
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Haryana Government fixes the rates of private hospitals/medical colleges in the state; no hospital or medical college shall charge any amount in excess of those as prescribed in the order. #COVID19 pic.twitter.com/4qA4xhXmjD
— ANI (@ANI) June 26, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) June 26, 2020Haryana Government fixes the rates of private hospitals/medical colleges in the state; no hospital or medical college shall charge any amount in excess of those as prescribed in the order. #COVID19 pic.twitter.com/4qA4xhXmjD
— ANI (@ANI) June 26, 2020
नवजात की देखभाल और गर्भवती महिलाओं को इस पैकेज से अलग रखा गया है. इस पैकेज में मरीज की पूरी देखभल को भी शामिल किया गया है. इस पैकेज के तहत आयुष्मान भारत के लाभार्थी और दूसरे अस्पतालों से रेफर किए गए मरीजों का इलाज कैशलेस होगा. इस पैकेज के तहत उनका इलाज नहीं होगा.
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स्वास्थ्य मंत्री ने कही थी रेट कम करने की बात
बता दें कि, पिछले कुछ दिनों से लगातार प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से मनमाने रेट वसूलने की शिकायतें आ रही थी. जिस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि सभी अस्पतालों के रेट निर्धारित किए जाएंगे. जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल से इलाज करवाता है तो मनमानी लूट से तो बच जाएगा. इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये नोटिस जारी किया है.