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हरियाणा पंचायती राज में 'ऑड-ईवन' और लॉटरी सिस्टम के जरिए होगी महिलाओं की 50 फीसदी भागीदारी

सरकार ने पंचायती राज से जुड़े इस विधेयक में संशोधन करते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इनमें पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत भागीदारी देना शामिल है. इस नई प्रणाली के तहत ट्रांस जेंडर भी चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे. इसलिए इसको 'अदर देन वुमेन' भी कहा गया है.

Haryana Government Ensures 50% Participation of Women in Panchayati Raj
हरियाणा सरकार ने पंचायती राज में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की
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Published : Nov 6, 2020, 9:31 PM IST

Updated : Nov 7, 2020, 12:44 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे चरण में कुल सात विधेयक पारित हुए हैं. जिनमें से एक अहम विधेयक हरियाणा पंचायती राज भी पास हो गया है. सरकार ने पंचायती राज से जुड़े इस विधेयक में संशोधन करते हुए तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इनमें पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत भागीदारी, राइट टू रीकॉल और बीसीए वर्ग के पीछड़ों को भी 8 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना शामिल है.

50 प्रतिशत आरक्षण के बजाए 50 प्रतिशत भागीदारी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पहले पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण था लेकिन जन गणना के बाद ये भागीदारी 43 प्रतिशत तक पहुंच जाती थी. सीएम ने कहा कि पिछले कुछ समय से ये मांग की जा रही थी की इस 33 प्रतिशत आरक्षण से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. उन्होंने कहा कि हमने 50 प्रतिशत आरक्षण के बजाए 50 प्रतिशत भागीदारी रखने का फैसला किया है.

हरियाणा सरकार ने पंचायती राज में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की

ऑड-ईवन या लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया होगी लागू

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 50 प्रतिशत भागीदारी के तहत ऑड-ईवन या लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया लागू होगी. इस प्रक्रिया में एक तरफ पुरुष होगा और दूसरी तरफ महिला को चुना जाएगा. वहीं अगले चुनाव में इस सिसटम को रिवर्स कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस सिस्टम से खुद ब खुद महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत हो जाएगी. इस नई प्रणाली के तहत ट्रांस जेंडर भी चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे. इसलिए इसको 'अदर देन वुमेन' कहा गया है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ये प्रणाली लागू की है. उन्होंने कहा कि अगर पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा तो महिलाओं की संख्या ज्यादा होने पर ये 60 से 65 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर महिलाओं की संख्या ज्यादा होने से आरक्षण में बढ़ोतरी होगी तो ये लिंग असमानता माना जाएगा. इसलिए इस समस्या का हल निकालने के लिए पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है.

डिप्टी सीएम ने जाहिर की खुशी

पंचायती राज से जुड़े इस विधेयक के पारित होने पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी खुशी जाहिर की है और ट्वीट कर कहा कि आज मेरे लिए खुशी का पल तब आया जब हरियाणा विधानसभा में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने वाला हरियाणा पंचायती राज विधेयक पास हो गया.

  • मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का पल आज तब आया जब हरियाणा विधानसभा में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित करने वाला हरियाणा पंचायती राज(संशोधन)विधेयक पास हो गया।

    साथ में जननायक देवीलाल जी का सपना 'राइट टू रिकॉल' पारदर्शिता लाएगा और पिछड़े वर्ग(BC-A)को 8% आरक्षण राजनीतिक समानता देगा।

    — Dushyant Chautala (@Dchautala) November 6, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा की जननायक देवीलाल जी का सपना 'राइट टू रिकॉल' पारदर्शिता लाएगा और पिछड़े वर्ग बीसी-ए को 8 प्रतिशत राजनीतिक समानता देगा.

ये भी पढ़िए: मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के लोगों को दी बड़ी सौगात, बिजनेस शुरू करने पर मिलेगी छूट

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे चरण में कुल सात विधेयक पारित हुए हैं. जिनमें से एक अहम विधेयक हरियाणा पंचायती राज भी पास हो गया है. सरकार ने पंचायती राज से जुड़े इस विधेयक में संशोधन करते हुए तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इनमें पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत भागीदारी, राइट टू रीकॉल और बीसीए वर्ग के पीछड़ों को भी 8 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना शामिल है.

50 प्रतिशत आरक्षण के बजाए 50 प्रतिशत भागीदारी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पहले पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण था लेकिन जन गणना के बाद ये भागीदारी 43 प्रतिशत तक पहुंच जाती थी. सीएम ने कहा कि पिछले कुछ समय से ये मांग की जा रही थी की इस 33 प्रतिशत आरक्षण से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. उन्होंने कहा कि हमने 50 प्रतिशत आरक्षण के बजाए 50 प्रतिशत भागीदारी रखने का फैसला किया है.

हरियाणा सरकार ने पंचायती राज में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की

ऑड-ईवन या लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया होगी लागू

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 50 प्रतिशत भागीदारी के तहत ऑड-ईवन या लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया लागू होगी. इस प्रक्रिया में एक तरफ पुरुष होगा और दूसरी तरफ महिला को चुना जाएगा. वहीं अगले चुनाव में इस सिसटम को रिवर्स कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस सिस्टम से खुद ब खुद महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत हो जाएगी. इस नई प्रणाली के तहत ट्रांस जेंडर भी चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे. इसलिए इसको 'अदर देन वुमेन' कहा गया है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ये प्रणाली लागू की है. उन्होंने कहा कि अगर पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा तो महिलाओं की संख्या ज्यादा होने पर ये 60 से 65 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर महिलाओं की संख्या ज्यादा होने से आरक्षण में बढ़ोतरी होगी तो ये लिंग असमानता माना जाएगा. इसलिए इस समस्या का हल निकालने के लिए पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है.

डिप्टी सीएम ने जाहिर की खुशी

पंचायती राज से जुड़े इस विधेयक के पारित होने पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी खुशी जाहिर की है और ट्वीट कर कहा कि आज मेरे लिए खुशी का पल तब आया जब हरियाणा विधानसभा में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने वाला हरियाणा पंचायती राज विधेयक पास हो गया.

  • मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का पल आज तब आया जब हरियाणा विधानसभा में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित करने वाला हरियाणा पंचायती राज(संशोधन)विधेयक पास हो गया।

    साथ में जननायक देवीलाल जी का सपना 'राइट टू रिकॉल' पारदर्शिता लाएगा और पिछड़े वर्ग(BC-A)को 8% आरक्षण राजनीतिक समानता देगा।

    — Dushyant Chautala (@Dchautala) November 6, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा की जननायक देवीलाल जी का सपना 'राइट टू रिकॉल' पारदर्शिता लाएगा और पिछड़े वर्ग बीसी-ए को 8 प्रतिशत राजनीतिक समानता देगा.

ये भी पढ़िए: मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के लोगों को दी बड़ी सौगात, बिजनेस शुरू करने पर मिलेगी छूट

Last Updated : Nov 7, 2020, 12:44 PM IST
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