चंडीगढ़: हरियाणा में अब अनाधिकृत कॉलोनियों (haryana unauthorized colonies) में प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं होगी. प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों में तुरंत प्रभाव से प्लाटों की रजिस्ट्री बंद करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही लोगों को ऐसी कॉलोनियों में प्लाट नहीं खरीदने की सलाह दी है. इसके अलावा नई अवैध कॉलोनियां नहीं पनपने देने के लिए स्थानीय स्तर पर अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी.
प्रदेश के हर शहर और कस्बों के बाहरी इलाकों में तेजी से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं. इनमें बुनियादी सुविधाओं के नाम पर लोगों को कुछ नहीं मिलता. प्रदेश में फिलहाल करीब 1200 अवैध कॉलोनियां हैं जिन्हें सरकार ने मंजूरी देने की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले 31 मार्च 2015 से पहले विकसित उन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी. जिनमें 50 फीसदी से ज्यादा मकान बन चुके हैं.
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सरकार ने दो कदम और बढ़ाते हुए विधानसभा के मानसून सत्र में हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन संशोधन विधेयक में बदलाव कर दिया. इसके तहत अब तक की सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा. इससे इन कॉलोनियों में लोगों को बिजली, पानी, सीवरेज और सड़कों की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी.