चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों या अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं. इस नई गाइडलाइन में हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यू एकेडमिक सेशन में स्कूल के संचालक सभी क्लासेज के लिए एडमिशन नहीं कर सकेंगे. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल सिर्फ उन्हीं कक्षा के लिए एडमिशन ले सकेंगे जो मान्यता प्राप्त हैं, या स्कूल संचालक ने जिन कक्षाओं की मान्यता कराई हो.
बता दें कि प्रदेश में प्रोविजनल रिकगनाइज्ड स्कूलों (अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल) का विवाद बीते लंबे समय से बना हुआ है. स्कूलों के प्रबंधकों ने सरकारी नियमों की अनदेखी की, जिसके चलते तय नियमों को पूरा नहीं किया गया. बशर्ते सरकार अब अपने उन्हीं नियमों के आधार पर इस नई गाइडलाइन को जारी किया है. सरकारी नियमों को पूरा नहीं करने को लेकर बीते साल 1338 स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं दिया गया. बावजूद इसके इन स्कूलों में धड़ल्ले से प्रवेश दिए गए और बेखौफ होकर कक्षाओं को चलाया भी गया.
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सरकार की ओर से जारी आदेश की अह्वेलना की गई. जिनकी क्सासेज के लिए मान्यता नहीं हैं, उन्ही कक्षाओं के लिए एडमिशन दिलाए गए. अब इन 1338 स्कूलों के संचालन पर ब्रेक लगा दिया गया है. शुक्रवार को हरियाणा शिक्षा निदेशालय के जारी नोटिस के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अगर स्कूल संचालक नियमों को पूरा नहीं करते तो उन्हें बंद भी किया जा सकता है. लेकिन सवाल अब उन बच्चों के भविष्य पर बना हुआ है जो बिना मान्यता प्राप्त कक्षाओं में पढ़ रहे हैं. उनके लिए क्या नियम होंगे ये अभी भी सवाल बना हुआ है.