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हरियाणा डीजीपी मनोज यादव और आईजी वाई पूरन विवाद खत्म, अपील के बाद हाईकोर्ट ने किया मामला खारिज - हाई कोर्ट खारिज आईजी वाई पूरन मामला

डीजीपी मनोज यादव और अंबाला रेंज के आईजी रहे वाई पूरन कुमार के बीच चल रहे विवाद पर विराम लगता नजर आ रहा है. आईजी वाई पूरण कुमार ने खुद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की है कि उनकी तरफ से दायर अर्जी खारीज कर दी जाए.

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हरियाणा डीजीपी मनोज यादव और आईजी वाई पूरन विवाद खत्म
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Published : Jul 23, 2021, 11:18 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव और अंबाला रेंज के आईजी रहे वाई पूरन कुमार के बीच हुआ विवाद (Haryana DGP and IG Dispute) अब खत्म होता नजर आ रहा है. आईजी वाई पूरण कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर याचिका वापस लेने की अपील की है. जिसके बाद हाईकोर्ट में अर्जी को स्वीकार करते हुए मामले को खारिज कर दिया.

आपको बता दें 19 मई 2021 को वाई पूरण कुमार ने डीजीपी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए एसपी अंबाला को शिकायत दी थी. अंबाला छावनी के सदर थाने में डेली डायरी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी. जिला अटॉर्नी की कानूनी राय लेने के बाद जांच का जिम्मा अंबाला छावनी के डीएसपी रामकुमार को सौंपा गया था. हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद भी पुलिस विभाग ने डीएसपी की जांच रिपोर्ट को ही आधार बनाया था, जबकि आईजी जांच न हो इसे स्टे करवाने के पक्ष में थे.

ये पढे़ं- DGP मनोज यादव के खिलाफ अब HC पहुंचे आईजी वाईपूर्ण, FIR दर्ज करने की मांग

इस बीच आईजी ने दूसरी याचिका दायर कर दी थी .दूसरी याचिका में डीजीपी, एसपी अंबाला और डीएसपी को पार्टी बनाया गया था. याचिका में डीएसपी की जांच पर सवाल उठाए थे. जांच रिपोर्ट की तारीखों में बदलाव करने की भी बात कही गई. आईजी ने कहा था 28 मई को डीएसपी ने ईमेल कर आईजी वाई पूरण कुमार का पक्ष जाना जिसके 4 घंटे बाद जवाब दे दिया गया.

वहीं 28 मई को ही जांच रिपोर्ट तैयार कर एसपी को भेज दी गई और एसपी ने इस रिपोर्ट को 28 मई को ही फाइल कर दिया. एक ही दिन में जांच रिपोर्ट बनने से लेकर फाइल होने पर सवाल उठाए गए थे .इस मामले में अभी याचिका को खारिज कर दिया वहीं वाई पूरन सिंह ने याचिका वापस ले ली.

ये पढ़ें- IG वाईपूर्ण के समर्थन में आई ये संस्था, DGP मनोज यादव को गिरफ्तार करने की उठाई मांग

चंडीगढ़: हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव और अंबाला रेंज के आईजी रहे वाई पूरन कुमार के बीच हुआ विवाद (Haryana DGP and IG Dispute) अब खत्म होता नजर आ रहा है. आईजी वाई पूरण कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर याचिका वापस लेने की अपील की है. जिसके बाद हाईकोर्ट में अर्जी को स्वीकार करते हुए मामले को खारिज कर दिया.

आपको बता दें 19 मई 2021 को वाई पूरण कुमार ने डीजीपी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए एसपी अंबाला को शिकायत दी थी. अंबाला छावनी के सदर थाने में डेली डायरी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी. जिला अटॉर्नी की कानूनी राय लेने के बाद जांच का जिम्मा अंबाला छावनी के डीएसपी रामकुमार को सौंपा गया था. हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद भी पुलिस विभाग ने डीएसपी की जांच रिपोर्ट को ही आधार बनाया था, जबकि आईजी जांच न हो इसे स्टे करवाने के पक्ष में थे.

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इस बीच आईजी ने दूसरी याचिका दायर कर दी थी .दूसरी याचिका में डीजीपी, एसपी अंबाला और डीएसपी को पार्टी बनाया गया था. याचिका में डीएसपी की जांच पर सवाल उठाए थे. जांच रिपोर्ट की तारीखों में बदलाव करने की भी बात कही गई. आईजी ने कहा था 28 मई को डीएसपी ने ईमेल कर आईजी वाई पूरण कुमार का पक्ष जाना जिसके 4 घंटे बाद जवाब दे दिया गया.

वहीं 28 मई को ही जांच रिपोर्ट तैयार कर एसपी को भेज दी गई और एसपी ने इस रिपोर्ट को 28 मई को ही फाइल कर दिया. एक ही दिन में जांच रिपोर्ट बनने से लेकर फाइल होने पर सवाल उठाए गए थे .इस मामले में अभी याचिका को खारिज कर दिया वहीं वाई पूरन सिंह ने याचिका वापस ले ली.

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