चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. ये निर्देश दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को पदोन्नति में आरक्षण देने से संबंधित हैं. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जो 19 अप्रैल, 2017 को लागू हुआ था, इससे पहले पदोन्नति में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, जिसे अब आगे 4 प्रतिशत क्षैतिज (होरिजेंटल) आरक्षण का लाभ लागू माना जाएगा.
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निर्देशानुसार आरक्षण उन पीडब्ल्यूबीडी पर लागू होगा, जिनकी दिव्यांगता अधिनियम के तहत आने वाली श्रेणियों में 40 फीसदी या उससे अधिक है. आरक्षण 100 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार लागू किया जाएगा. 25 अंकों के अंतराल के बाद रोस्टर में प्रयुक्त बिंदुओं का उपयोग पीडब्ल्यूबीडी को आरक्षण देने के लिए किया जाएगा. निर्देशों में यह भी कहा गया है कि आरक्षित पदोन्नति के विरुद्ध यदि कोई उपयुक्त पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो सामान्य रिक्ति से भरने पर भी विचार किया जा सकता है.
ये निर्देश उन पीडब्ल्यूबीडी पर लागू होते हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आते हैं. अधिनियम में दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में अंधापन, बहरापन, लोकोमोटर दिव्यांगता और मानसिक दिव्यांगता शामिल हैं. पदोन्नति के मामले में ग्रुप ए, बी, सी और डी के काडर के कुल पदों का 4 फीसदी पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित होंगे.
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निर्देश में कहा गया है कि, दिव्यांगजन को केवल दिव्यांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा. पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के मामले में चाहे वे सेवानिवृत्त हों या 19 अप्रैल, 2017 के बाद सेवा में हों, जो पदोन्नति के लिए पात्र पाए जाते हैं. आवश्यक होने पर उनके लिए सीमित अवधि के लिए अतिरिक्त पद तैयार किया जाएगा. इस संबंध में विस्तृत निर्देश csharayana.gov.in पर उपलब्ध हैं.