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हरियाणा में कुंवारों और विधुरों को पेंशन देने के फैसले पर कैबिनेट की मुहर, जानिए कितना मिलेगा हर महीने - मुख्यमंत्री मनोहर लाल

चंडीगड़ में शुक्रवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में कुंवारों और विधरों की पेंशन देने वाले फैसले पर मुहर लग गई है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि सरकार हर महीने अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2750 रुपये पेंशन देगी. इस योजना के लिए हर महीने सरकार को 20 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे

Haryana widower pension scheme approval
चंडीगड़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक
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Published : Jul 7, 2023, 11:01 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में विधुर व्यक्तियों और अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी गई है. बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा 6 जुलाई को ही इस संबंध में घोषणा की गई थी. घोषणा करने के 24 घंटे के भीतर ही मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है.

ये भी पढ़ें: MP Politics: मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों का शिवराज सरकार के खिलाफ 'विद्रोह', विंध्य की नाराजगी कहीं बीजेपी को सत्ता से न कर दे बाहर

सरकार की इस योजना के तहत सरकार 45 से 60 वर्ष की आयु के कुंवारे पुरुषों और महिलाओं को 2750 रुपये हर महीने देगी. ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उनको भी इस योजना का फायदा मिलेगा. इसके अलावा वो विधुर जिनकी आयु 40 साल हो गई है या उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होगी, वो भी इस योजना के हकदार होंगे.

  1. इसके अलावा हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 (1975) के अधिनियम संख्या 8) की धारा 9ए के तहत समय-समय पर संशोधित किफायती आवास नीति (एजीएच)-2013 दिनांक 19 अगस्त, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. संशोधन के अनुसार, हरियाणा में एजीएच परियोजनाओं के तहत अपार्टमेंट इकाइयों के लिए आवंटन दरों में पिछली दरों से औसतन 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.
  2. इस नीति के खंड -5 (i) में हाइपर और हाई पोटेंशियल जोन (गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, पिंजौर-कालका) के लिए निर्धारित दरों में पिछली बार की तुलना में कारपेट एरिया पर 800 रुपये प्रति वर्ग फुट की वृद्धि की गई है. जिससे अब अधिकतम आवंटन दर प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया के आधार पर 5 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है. जो पहले 4200 रुपये प्रति वर्ग फुट था.
  3. इसी तरह से नई परियोजनाओं के लिए कॉलोनाइजरों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अन्य उच्च और मध्यम क्षमता वाले शहरों के लिए कारपेट एरिया पर 700 रुपये प्रति वर्ग फुट की बढ़ोतरी की गई है. जिससे अब अधिकतम आवंटन दर प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया के आधार पर 4500 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है. जो पहले 3800 रुपये प्रति वर्ग फुट था.
  4. इसके अलावा, कम क्षमता वाले शहरों के लिए कारपेट एरिया पर 600 रुपये प्रति वर्ग फुट की बढ़ोतरी की गई है. जिससे अब अधिकतम आवंटन दर प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया के आधार पर 3800 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है. जो पहले 3200 रुपये प्रति वर्ग फुट था. संशोधन के बाद, बालकनी की दरों में भी 200 रुपये वर्ग फीट की बढ़ोतरी की गई है. जिससे नई कीमतें अब 1200 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई है. जो पहले 1000 रुपये वर्ग फीट थी. यह दरें उन सभी लाइसेंस पर लागू की जाएगी जिसका आवंटन होना बाकी है.
  5. किफायती आवास नीति को विभाग द्वारा 19 अगस्त, 2013 को अधिसूचित किया गया था. इस नीति का उद्देश्य ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं की प्लानिंग और समापन को प्रोत्साहित करना है. जिसमें पूर्व-निर्धारित आकार के अपार्टमेंट निर्धारित लक्षित समय-सीमा के भीतर पूर्व-निर्धारित दरों पर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाते हैं. (Press Note)

ये भी पढ़ें: हरियाणा में पद्म अवॉर्डी को मिलेगी 10 हजार रुपये मासिक पेंशन, सीएम ने की घोषणा

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में विधुर व्यक्तियों और अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी गई है. बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा 6 जुलाई को ही इस संबंध में घोषणा की गई थी. घोषणा करने के 24 घंटे के भीतर ही मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है.

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सरकार की इस योजना के तहत सरकार 45 से 60 वर्ष की आयु के कुंवारे पुरुषों और महिलाओं को 2750 रुपये हर महीने देगी. ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उनको भी इस योजना का फायदा मिलेगा. इसके अलावा वो विधुर जिनकी आयु 40 साल हो गई है या उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होगी, वो भी इस योजना के हकदार होंगे.

  1. इसके अलावा हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 (1975) के अधिनियम संख्या 8) की धारा 9ए के तहत समय-समय पर संशोधित किफायती आवास नीति (एजीएच)-2013 दिनांक 19 अगस्त, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. संशोधन के अनुसार, हरियाणा में एजीएच परियोजनाओं के तहत अपार्टमेंट इकाइयों के लिए आवंटन दरों में पिछली दरों से औसतन 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.
  2. इस नीति के खंड -5 (i) में हाइपर और हाई पोटेंशियल जोन (गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, पिंजौर-कालका) के लिए निर्धारित दरों में पिछली बार की तुलना में कारपेट एरिया पर 800 रुपये प्रति वर्ग फुट की वृद्धि की गई है. जिससे अब अधिकतम आवंटन दर प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया के आधार पर 5 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है. जो पहले 4200 रुपये प्रति वर्ग फुट था.
  3. इसी तरह से नई परियोजनाओं के लिए कॉलोनाइजरों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अन्य उच्च और मध्यम क्षमता वाले शहरों के लिए कारपेट एरिया पर 700 रुपये प्रति वर्ग फुट की बढ़ोतरी की गई है. जिससे अब अधिकतम आवंटन दर प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया के आधार पर 4500 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है. जो पहले 3800 रुपये प्रति वर्ग फुट था.
  4. इसके अलावा, कम क्षमता वाले शहरों के लिए कारपेट एरिया पर 600 रुपये प्रति वर्ग फुट की बढ़ोतरी की गई है. जिससे अब अधिकतम आवंटन दर प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया के आधार पर 3800 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है. जो पहले 3200 रुपये प्रति वर्ग फुट था. संशोधन के बाद, बालकनी की दरों में भी 200 रुपये वर्ग फीट की बढ़ोतरी की गई है. जिससे नई कीमतें अब 1200 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई है. जो पहले 1000 रुपये वर्ग फीट थी. यह दरें उन सभी लाइसेंस पर लागू की जाएगी जिसका आवंटन होना बाकी है.
  5. किफायती आवास नीति को विभाग द्वारा 19 अगस्त, 2013 को अधिसूचित किया गया था. इस नीति का उद्देश्य ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं की प्लानिंग और समापन को प्रोत्साहित करना है. जिसमें पूर्व-निर्धारित आकार के अपार्टमेंट निर्धारित लक्षित समय-सीमा के भीतर पूर्व-निर्धारित दरों पर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाते हैं. (Press Note)

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