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Haryana Cabinet Meeting: एक क्लिक पर जानिए हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले - Haryana Cabinet Meeting

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक (Haryana Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही विभागीय वित्तीय नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.

Haryana Cabinet Meeting
हरियाणा कैबिनेट की बैठक
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Published : Feb 2, 2023, 5:19 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. बैठक में हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 2023 की तारीखों का ऐलान हुआ. इस बार हरियाणा में बजट सत्र दो चरणों में होगा. बजट सत्र में 10 सिटिंग्स होगी. इस बैठक में पिंजौर (पिंजौर बद्दी खंड) में एनएच-21 ए (नया एनएच-105) पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग नंबर 138-बी के स्थान पर आरओबी और इसके पहुंच (एप्रोच) मार्ग के निर्माण कार्य के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी. कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए अतिरिक्त लागत राज्य सरकार वहन करेगी.

इस आरओबी के बन जाने से पिंजौर, अंबाला और चंडीगढ़ से औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, नालागढ़ आदि की ओर जाने वाले भारी ट्रैफिक को राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रॉसिंग के नियमित बंद होने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा, वायाडक्ट पर इस आरओबी के निर्माण के बाद स्थानीय दुकानदारों को अपना व्यावसायिक कार्यों के लिए पर्याप्त जगह मिल सकेगी और पैदल यात्री भी आरओबी के नीचे से बाजार के दूसरी तरफ जा सकेंगे.

बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई. यह नियम हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 2022 कहे जाएंगे. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे. नियम 56 में अंशदायी भविष्य निधि और/या परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लाभ सहित सेवानिवृत्त कर्मचारी के फिर से नियोजन पर वेतन का नियतन में संशोधन किया गया है. संशोधन के अनुसार किसी व्यक्ति के सेवानिवृत्ति के समय अंशदायी भविष्य निधि और/या परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अधीन लाभ लिया है और किसी विभाग में फिर से नियोजित किया गया है, तो अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत निकाला जाएगा और अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा.

हरियाणा में आयुष शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए आयुष विभाग को स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से अलग करते हुए हरियाणा सरकार कार्य (आवंटन) नियम, 1974 में अलग विभाग के तौर पर शामिल किया गया है. निदेशालय आयुष हरियाणा के तालमेल से भारत सरकार द्वारा जिला पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और जिला झज्जर के गांव देवरखाना में एक स्नातकोत्तर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार जिला हिसार, गांव मैयड़ में 50 बिस्तर का संपूर्ण आयुष अस्पताल, जिला नूंह, गांव अकेड़ा में राजकीय यूनानी कालेज व अस्पताल तथा जिला अम्बाला, गांव चांदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सहयोग कर रही है.

हरियाणा में आयुष शिक्षा पर विशेष जोर: हरियाणा में आयुष शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र स्थापित किया गया है. इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर प्रभावित सामंजस्य एवं तालमेल बनाए रखने और पर्याप्त विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए आयुष शिक्षा के विषय को निदेशालय आयुष हरियाणा की परिधि और जिम्मेदारियों के दायरे में लाने की आवश्यकता है. इसलिए आयुष विभाग को अलग विभाग के तौर पर शामिल किया गया है.

इस बैठक में हरियाणा निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्था (प्रवेश विनियमन, फीस नियतन और शैक्षणिक मानक अनुरक्षण) अधिनियम, 2012 में संशोधन के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को वापस लेने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई. यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के तहत संस्थानों को उस अधिनियम/विनियमों के अनुसार नियमित किया जाए जिसके तहत उन्हें स्थापित किया गया है.

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग पंडित बीडी शर्मा यूएचएस, रोहतक से संबद्ध संस्थानों के शुल्क का नियमन करता रहेगा. अन्य निजी संस्थानों के शुल्क का नियमन उन अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार विनियमित होगा, जिसके अंतर्गत वे स्थापित हुए हैं. मंत्रिमंडल की बैठक में विदेश सहयोग विभाग का नाम हरियाणा सरकार कार्य (आवंटन) नियम, 1974 में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में विभागीय वित्तीय नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई. यह वित्तीय नियम सभी सरकारी विभागों पर लागू होंगे.

विकासकार्यों की अनुमति के लिए तय सीमा: प्रदेश में प्रत्येक कार्य के लिए 25 लाख रुपये तक सब ‌डिविजनल इंजीनियर की अनुमति अनिवार्य है. 25 लाख से 1 करोड़ रुपये तक
कार्यकारी अभियंता की अनुमति अनिवार्य है. 1 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये तक के कार्य के लिए अधीक्षण अभियंता की अनुमति जरूरी है. 3 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के प्रत्येक कार्य के लिए मुख्य अभियंता की अनुमति जरूरी है. 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के कार्य के लिए प्रशासकीय सचिव की अनुमति जरूरी अनिवार्य है. 10 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये तक प्रत्येक कार्य के लिए कार्यभारी मंत्री अनुमति प्रदान करेंगे. वहीं, 15 करोड़ रुपये से अधिक प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए कमेटी की अनुमति जरूरी है. इस कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. इसके अलावा इस कमेटी में कार्यभारी मंत्री, प्रशासकीय सचिव और विभागाध्यक्ष सदस्य होंगे.

वैधानिक निकायों, बोर्डों और निगमों (पावर यूटिलिटी को छोड़कर) के मामले में, निविदाओं को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 10 करोड़ रुपये तक की निविदाओं के लिए मौजूदा प्रत्यायोजन के अनुसार होगा. 10 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी, जिसमें प्रभारी मंत्री, प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष (मुख्य प्रशासक, सीईओ या एमडी, जैसा भी मामला हो) शामिल होंगे, वह कमेटी निविदाएं स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे.

बैठक में इन नियों का संशोधन: बैठक में हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक वर्गीय, कार्यकारी अनुभाग एवं विविध (समूह-ग) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. ये नियम हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक वर्गीय, कार्यकारी एवं विविध (समूह-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 कहे जाएंगे. हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक वर्गीय, कार्यकारी अनुभाग एवं विविध (समूह-ग) सेवा नियम, 1998 में वन्य प्राणी निरीक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड नियत नहीं है.

वन्य प्राणी रक्षक की नियुक्ति में न्यूनतम शारीरिक मानदंड निर्धारित तो थे, लेकिन चलन वॉकिंग टेस्ट नहीं था और साथ ही महिला उम्मीदवार का कोई प्रावधान नहीं था. इसलिए इन नियमों में संशोधन किया गया है. संशोधनों के अनुसार, अब पुरुषों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड के तहत कद 168 सेमी, छाती बिना फुलाए 79 सेमी और छाती फुलाकर 84 सेमी होनी चाहिए. महिला के लिए कद 155 सेंटीमीटर की है. साथ ही पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर वॉकिंग टेस्ट 4 घंटे में पूरा किया जाना है.

कुरुक्षेत्र के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्यों पंचकूला कार्यालय में जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई होगी. मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी.

4 फरवरी को लगेगा गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार: हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार आगामी 4 फरवरी (शनिवार) को अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रात: 10 बजे आयोजित होगा. जनता दरबार में दोपहर केवल एक बजे तक पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना जाएगा. गौर रहे कि अनिल विज के जनता दरबार में कोने-कोने से आने वाले हजारों लोगों की समस्याओं को सुनकर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है. गृह मंत्री अनिल विज दरबार में आने वाले अंतिम व्यक्ति की भी समस्या को सुनते हैं और अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश देते हैं.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में दो चरणों में होगा विधानसभा का बजट सत्र, कैबिनेट की बैठक में तारीखों का ऐलान

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. बैठक में हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 2023 की तारीखों का ऐलान हुआ. इस बार हरियाणा में बजट सत्र दो चरणों में होगा. बजट सत्र में 10 सिटिंग्स होगी. इस बैठक में पिंजौर (पिंजौर बद्दी खंड) में एनएच-21 ए (नया एनएच-105) पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग नंबर 138-बी के स्थान पर आरओबी और इसके पहुंच (एप्रोच) मार्ग के निर्माण कार्य के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी. कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए अतिरिक्त लागत राज्य सरकार वहन करेगी.

इस आरओबी के बन जाने से पिंजौर, अंबाला और चंडीगढ़ से औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, नालागढ़ आदि की ओर जाने वाले भारी ट्रैफिक को राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रॉसिंग के नियमित बंद होने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा, वायाडक्ट पर इस आरओबी के निर्माण के बाद स्थानीय दुकानदारों को अपना व्यावसायिक कार्यों के लिए पर्याप्त जगह मिल सकेगी और पैदल यात्री भी आरओबी के नीचे से बाजार के दूसरी तरफ जा सकेंगे.

बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई. यह नियम हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 2022 कहे जाएंगे. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे. नियम 56 में अंशदायी भविष्य निधि और/या परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लाभ सहित सेवानिवृत्त कर्मचारी के फिर से नियोजन पर वेतन का नियतन में संशोधन किया गया है. संशोधन के अनुसार किसी व्यक्ति के सेवानिवृत्ति के समय अंशदायी भविष्य निधि और/या परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अधीन लाभ लिया है और किसी विभाग में फिर से नियोजित किया गया है, तो अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत निकाला जाएगा और अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा.

हरियाणा में आयुष शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए आयुष विभाग को स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से अलग करते हुए हरियाणा सरकार कार्य (आवंटन) नियम, 1974 में अलग विभाग के तौर पर शामिल किया गया है. निदेशालय आयुष हरियाणा के तालमेल से भारत सरकार द्वारा जिला पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और जिला झज्जर के गांव देवरखाना में एक स्नातकोत्तर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार जिला हिसार, गांव मैयड़ में 50 बिस्तर का संपूर्ण आयुष अस्पताल, जिला नूंह, गांव अकेड़ा में राजकीय यूनानी कालेज व अस्पताल तथा जिला अम्बाला, गांव चांदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सहयोग कर रही है.

हरियाणा में आयुष शिक्षा पर विशेष जोर: हरियाणा में आयुष शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र स्थापित किया गया है. इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर प्रभावित सामंजस्य एवं तालमेल बनाए रखने और पर्याप्त विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए आयुष शिक्षा के विषय को निदेशालय आयुष हरियाणा की परिधि और जिम्मेदारियों के दायरे में लाने की आवश्यकता है. इसलिए आयुष विभाग को अलग विभाग के तौर पर शामिल किया गया है.

इस बैठक में हरियाणा निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्था (प्रवेश विनियमन, फीस नियतन और शैक्षणिक मानक अनुरक्षण) अधिनियम, 2012 में संशोधन के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को वापस लेने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई. यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के तहत संस्थानों को उस अधिनियम/विनियमों के अनुसार नियमित किया जाए जिसके तहत उन्हें स्थापित किया गया है.

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग पंडित बीडी शर्मा यूएचएस, रोहतक से संबद्ध संस्थानों के शुल्क का नियमन करता रहेगा. अन्य निजी संस्थानों के शुल्क का नियमन उन अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार विनियमित होगा, जिसके अंतर्गत वे स्थापित हुए हैं. मंत्रिमंडल की बैठक में विदेश सहयोग विभाग का नाम हरियाणा सरकार कार्य (आवंटन) नियम, 1974 में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में विभागीय वित्तीय नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई. यह वित्तीय नियम सभी सरकारी विभागों पर लागू होंगे.

विकासकार्यों की अनुमति के लिए तय सीमा: प्रदेश में प्रत्येक कार्य के लिए 25 लाख रुपये तक सब ‌डिविजनल इंजीनियर की अनुमति अनिवार्य है. 25 लाख से 1 करोड़ रुपये तक
कार्यकारी अभियंता की अनुमति अनिवार्य है. 1 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये तक के कार्य के लिए अधीक्षण अभियंता की अनुमति जरूरी है. 3 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के प्रत्येक कार्य के लिए मुख्य अभियंता की अनुमति जरूरी है. 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के कार्य के लिए प्रशासकीय सचिव की अनुमति जरूरी अनिवार्य है. 10 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये तक प्रत्येक कार्य के लिए कार्यभारी मंत्री अनुमति प्रदान करेंगे. वहीं, 15 करोड़ रुपये से अधिक प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए कमेटी की अनुमति जरूरी है. इस कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. इसके अलावा इस कमेटी में कार्यभारी मंत्री, प्रशासकीय सचिव और विभागाध्यक्ष सदस्य होंगे.

वैधानिक निकायों, बोर्डों और निगमों (पावर यूटिलिटी को छोड़कर) के मामले में, निविदाओं को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 10 करोड़ रुपये तक की निविदाओं के लिए मौजूदा प्रत्यायोजन के अनुसार होगा. 10 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी, जिसमें प्रभारी मंत्री, प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष (मुख्य प्रशासक, सीईओ या एमडी, जैसा भी मामला हो) शामिल होंगे, वह कमेटी निविदाएं स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे.

बैठक में इन नियों का संशोधन: बैठक में हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक वर्गीय, कार्यकारी अनुभाग एवं विविध (समूह-ग) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. ये नियम हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक वर्गीय, कार्यकारी एवं विविध (समूह-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 कहे जाएंगे. हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक वर्गीय, कार्यकारी अनुभाग एवं विविध (समूह-ग) सेवा नियम, 1998 में वन्य प्राणी निरीक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड नियत नहीं है.

वन्य प्राणी रक्षक की नियुक्ति में न्यूनतम शारीरिक मानदंड निर्धारित तो थे, लेकिन चलन वॉकिंग टेस्ट नहीं था और साथ ही महिला उम्मीदवार का कोई प्रावधान नहीं था. इसलिए इन नियमों में संशोधन किया गया है. संशोधनों के अनुसार, अब पुरुषों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड के तहत कद 168 सेमी, छाती बिना फुलाए 79 सेमी और छाती फुलाकर 84 सेमी होनी चाहिए. महिला के लिए कद 155 सेंटीमीटर की है. साथ ही पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर वॉकिंग टेस्ट 4 घंटे में पूरा किया जाना है.

कुरुक्षेत्र के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्यों पंचकूला कार्यालय में जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई होगी. मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी.

4 फरवरी को लगेगा गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार: हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार आगामी 4 फरवरी (शनिवार) को अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रात: 10 बजे आयोजित होगा. जनता दरबार में दोपहर केवल एक बजे तक पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना जाएगा. गौर रहे कि अनिल विज के जनता दरबार में कोने-कोने से आने वाले हजारों लोगों की समस्याओं को सुनकर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है. गृह मंत्री अनिल विज दरबार में आने वाले अंतिम व्यक्ति की भी समस्या को सुनते हैं और अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश देते हैं.

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