चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलने के बाद, हालांकि कोर्ट से जमानत मिल चुकी हैं, लेकिन इसको लेकर देश भर से नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है. हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर सही फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और सर्वोच्च वह पद पर हैं. उनके सम्मान के खिलाफ बोलना उचित नहीं है.
राहुल गांधी को जो जमानत भी मिली है वो कोर्ट की प्रक्रिया है. वहीं, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को लेकर कहा कि सदस्यता पर तब खतरा होता है, जब सजा तीन साल से अधिक की हो. इस केस में सजा दो साल की ही हुई है.
वहीं आज शहीद-ए-आजम भगत सिंह की शहीदी दिवस के मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान भगत सिंह ने निभाया है उनका बलिदान अभूतपूर्व रहा है उन्होने जलियांवाला बाग को सजा दी और भागे नहीं. बल्कि अपने आवाज को बुलंद किया.
वहीं हरियाणा विधान सभा में बीते कल गैंगस्टर के खिलाफ हकोका विधेयक पारित किया गया है, जिसको लेकर स्पीकर यहां चंद गुप्ता ने कहा कि दो बार पहले भी इस विधेयक को सदन में पारित किया गया था. राष्ट्रपति की तरफ से इस पर आपत्तियां जतायी गई थी. उस त्रुटि को हटा दिया गया है पूरा विश्वास है कि अब इसे लागू कर दिया जाएगा. वहीं, हकोका विधेयक, महाराष्ट्र के मकोका की तरह है.
ये भी पढ़ें: Rahul convicted : क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाएगी, क्या है कानूनी प्रावधान, जानें