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बुलेटप्रूफ गाड़ी और कमांडो की सुरक्षा में राजस्थान से चंडीगढ़ लाया जाएगा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान की भरतपुर जेल से चंडीगढ़ लाने के लिए पुलिस को आदेश दिए है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को बुलेटप्रूफ गाड़ी में और कमांडो की सुरक्षा में चंडीगढ़ लाए. लॉरेंस बिश्नोई ने आशंका जताई थी की उसका भी कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की तरह एनकाउंटर किया जा सकता है.

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Published : Dec 22, 2020, 9:58 PM IST

gangster lawrence bishnoi security
कड़ी सुरक्षा में चंडीगढ़ लाया जाएगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई

चंडीगढ़: कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान की भरतपुर जेल से चंडीगढ़ लाए जाने का रास्ता पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिए है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को बुलेटप्रूफ गाड़ी में और कमांडो की सुरक्षा में चंडीगढ़ ला सकते हैं और उसे भरतपुर जेल से चंडीगढ़ लाए जाने की पूरी वीडियोग्राफी करने के आदेश दे दिए हैं.

जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिए हैं की लोरस बिश्नोई ने आशंका जताई थी कि उसे चंडीगढ़ लाते समय उसका भी कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की तरह पुलिस एनकाउंटर कर सकती है. ऐसे में उसे पूरी सुरक्षा में चंडीगढ़ लाया जाए.

इस पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिए हैं की वो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ वारंट लेकर उसे इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसका रिमांड ले सकते हैं.
लॉरेंस बिश्नोई को पूरी सुरक्षा में हथकड़ी लगाकर चंडीगढ़ लाया जाएगा और ये सब चंडीगढ़ पुलिस के डीआईजी ओमबीर विश्नोई की निगरानी में किया जाएगा और उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी में ट्रेंड कमांडो की सुरक्षा में लाया जाएगा.

इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस एक डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर ,17 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस दौरान सुरक्षा में कोई चूक हुई तो संबंधित अधिकारी इससे निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिए हैं कि वो जब भी लॉरेंस बिश्नोई को लेने राजस्थान जाए तो इसके बारे में राजस्थान पुलिस को पहले सूचित किया जाए ताकि इसके सभी पुख्ता इंतजाम किए जा सके.

ये भी पढ़िए: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई की दोनों याचिकाओं को किया खारिज

वहीं हरियाणा के दिवाली में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज मामलों में पूछताछ के लिए हरियाणा पुलिस अगर उसका प्रोडक्शन वारंट लेती है तो चंडीगढ़ पुलिस पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई को हरियाणा पुलिस को सौंप देगी. अगर ऐसा नहीं होता तो उसे वापस भरतपुर जेल छोड़ा जाएगा.

आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 34 पुलिस थाने में 31 मई, 3 जून और 16 अक्टूबर को सेक्टर 39 पुलिस थाने में 13 अक्टूबर को आईपीसी और आर्म्स एक्ट की कई धाराओं के तहत एफ आई आर दर्ज की जा चुकी है. इन्हीं सब मामलों में उससे पूछताछ के लिए चंडीगढ़ पुलिस से भरतपुर जेल से चंडीगढ़ जाना चाहती है.

चंडीगढ़: कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान की भरतपुर जेल से चंडीगढ़ लाए जाने का रास्ता पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिए है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को बुलेटप्रूफ गाड़ी में और कमांडो की सुरक्षा में चंडीगढ़ ला सकते हैं और उसे भरतपुर जेल से चंडीगढ़ लाए जाने की पूरी वीडियोग्राफी करने के आदेश दे दिए हैं.

जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिए हैं की लोरस बिश्नोई ने आशंका जताई थी कि उसे चंडीगढ़ लाते समय उसका भी कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की तरह पुलिस एनकाउंटर कर सकती है. ऐसे में उसे पूरी सुरक्षा में चंडीगढ़ लाया जाए.

इस पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिए हैं की वो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ वारंट लेकर उसे इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसका रिमांड ले सकते हैं.
लॉरेंस बिश्नोई को पूरी सुरक्षा में हथकड़ी लगाकर चंडीगढ़ लाया जाएगा और ये सब चंडीगढ़ पुलिस के डीआईजी ओमबीर विश्नोई की निगरानी में किया जाएगा और उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी में ट्रेंड कमांडो की सुरक्षा में लाया जाएगा.

इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस एक डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर ,17 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस दौरान सुरक्षा में कोई चूक हुई तो संबंधित अधिकारी इससे निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिए हैं कि वो जब भी लॉरेंस बिश्नोई को लेने राजस्थान जाए तो इसके बारे में राजस्थान पुलिस को पहले सूचित किया जाए ताकि इसके सभी पुख्ता इंतजाम किए जा सके.

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वहीं हरियाणा के दिवाली में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज मामलों में पूछताछ के लिए हरियाणा पुलिस अगर उसका प्रोडक्शन वारंट लेती है तो चंडीगढ़ पुलिस पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई को हरियाणा पुलिस को सौंप देगी. अगर ऐसा नहीं होता तो उसे वापस भरतपुर जेल छोड़ा जाएगा.

आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 34 पुलिस थाने में 31 मई, 3 जून और 16 अक्टूबर को सेक्टर 39 पुलिस थाने में 13 अक्टूबर को आईपीसी और आर्म्स एक्ट की कई धाराओं के तहत एफ आई आर दर्ज की जा चुकी है. इन्हीं सब मामलों में उससे पूछताछ के लिए चंडीगढ़ पुलिस से भरतपुर जेल से चंडीगढ़ जाना चाहती है.

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