चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. ओपी चौटाला ने अपनी अर्जी में पैरोल बढ़ाने की मांग की है. ओपी चौटाला अपनी स्वर्गवासी पत्नी के धार्मिक कार्यक्रम को करने के लिए कोर्ट से पैरोल बढ़ाने की मांग की है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई की और दो हफ्ते की पैरोल बढ़ा दी.
कल है इनेलो की कैथल में रैली
इनेलो की बुधवार को कैथल में ताऊ देवीलाल के जयंती समारोह के लिए एनडीए में पार्टी के साथी रहे एवं पूर्व में इस कार्यक्रम में शिरकत करते रहे दूसरे राज्यों के कई सीनियर नेताओं को भी न्यौता दिया गया है. इनमें कई वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व प्रधानमंत्री शामिल हैं.
पत्नी के निधन के बाद मिली थी पैरोल
बता दें कि धर्मपत्नी स्नेहलता की मौत के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को दो हफ्तों की पैरोल मिली थी. जिसके बाद चौटाला ने पैरोल अवधि चार सप्ताह बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी. ओम प्रकाश चौटाला ने पत्नी स्नेहलता के निधन के बाद धार्मिक रीति रिवाज पूरा करने के लिए पैरोल की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था. न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने ओपी चौटाला की अर्जी पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा था.
उनकी पत्नी का 11 अगस्त को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में देहांत हो गया था. इसके बाद दिल्ली सरकार ने उन्हें पैरोल दी थी. इसकी अवधि 27 अगस्त को समाप्त होने वाली थी, लेकिन कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और अमित साहनी ने कहा था कि चौटाला के समुदाय में मृत्यु के 40 दिन तक कई तरह के रीति रिवाज पूरे किए जाते हैं. इसलिए पैरोल अवधि को चार सप्ताह के लिए बढ़ाया जाए. जिसे मंजूर कर लिया गया था.
ओपी चौटाला को पैरोल को बाद में बढ़ा कर चार हफ्ते कर दिया गया था. तभी दोनों पिता-पुत्र अंतिम संस्कार में शामिल हो सके थे. बता दें कि स्नेहलता चौटाला का 81 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था.
इस मामले में काट रहे हैं सजा
बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला व कई अधिकारी हरियाणा में जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए थे. कोर्ट ने उन्हें दस साल की सजा सुनाई है. ओम प्रकाश चौटाला व अजय तिहाड़ जेल में बंद हैं. फिलहाल ओपी चौटाल चार हफ्ते की पैरोल पर बाहर आए थे.