ETV Bharat / state

एजेएल मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को नहीं मिली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की इजाजत - भूपिंद्र सिंह हुड्डा इजाजत याचिका

पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है कि विशेष सीबीआई अदालत ने एजेएल प्लाट आवंटन मामले में सही सुनवाई नहीं की है. उन्होंने इस मामले में दायर आरोप पत्र पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की इजाजत मांगी थी. जोकि स्वीकार नहीं की गई.

bhupinder singh Hooda did not get permission to petition in High Court in AJL case
एजेएल मामले में पूर्व सीएम हुड्डा को नहीं मिली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की इजाजत
author img

By

Published : May 11, 2021, 9:58 PM IST

चंडीगढ़: पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजेएल केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली. पूर्व सीएम हुड्डा ने ईडी की तरफ से एजेएल मामले में आरोप पत्र पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की इजाजत मांगी थी. जोकि स्वीकार नहीं की गई. पूर्व सीएम हुड्डा का कहना है कि विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में सही सुनवाई नहीं की है.

क्या है मामला?

पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत की तरफ से 16 अप्रैल को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एजेएल भूखंड के आवंटन मामले में आरोप तय किए गए थे. इस मामले में हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा आरोपी है. वोरा का हाल ही में निधन हो गया था, एजेएल को भूखंड के आवंटन से 67 लाख रुपए राजस्व का नुकसान हुआ था.

ये पढ़ें- गांव में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर हुड्डा ने जताई चिंता, हरियाणा सरकार से की ये मांग

इस मामले में सीबीआई ने कहा था कि एजेएल को पंचकूला में 1982 में यह भूखंड आवंटित किया गया था, जिस पर 10 वर्षों तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ. उसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से भूखंड को वापस ले लिया गया. साल 2005 में इसी भूखंड को नियमों का उल्लंघन कर पुरानी दर फिर से एजेएल को आवंटित कर दिया गया. उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे. प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले की जांच करके आरोप पत्र दायर किया था.

ये पढ़ें- भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जताई चिंता, मनोहर सरकार को दी ये सलाह

चंडीगढ़: पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजेएल केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली. पूर्व सीएम हुड्डा ने ईडी की तरफ से एजेएल मामले में आरोप पत्र पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की इजाजत मांगी थी. जोकि स्वीकार नहीं की गई. पूर्व सीएम हुड्डा का कहना है कि विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में सही सुनवाई नहीं की है.

क्या है मामला?

पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत की तरफ से 16 अप्रैल को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एजेएल भूखंड के आवंटन मामले में आरोप तय किए गए थे. इस मामले में हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा आरोपी है. वोरा का हाल ही में निधन हो गया था, एजेएल को भूखंड के आवंटन से 67 लाख रुपए राजस्व का नुकसान हुआ था.

ये पढ़ें- गांव में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर हुड्डा ने जताई चिंता, हरियाणा सरकार से की ये मांग

इस मामले में सीबीआई ने कहा था कि एजेएल को पंचकूला में 1982 में यह भूखंड आवंटित किया गया था, जिस पर 10 वर्षों तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ. उसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से भूखंड को वापस ले लिया गया. साल 2005 में इसी भूखंड को नियमों का उल्लंघन कर पुरानी दर फिर से एजेएल को आवंटित कर दिया गया. उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे. प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले की जांच करके आरोप पत्र दायर किया था.

ये पढ़ें- भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जताई चिंता, मनोहर सरकार को दी ये सलाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.