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चंडीगढ़: पैरा मिलिट्री लिखित परीक्षा 2011 में गड़बड़ी के मामले में SSC के दो ऑफिसर दोषी करार - पैरा मिलिट्री लिखित परीक्षा 2011 गड़बड़ी

पैरा मिलिट्री फोर्सेज सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 की लिखित परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में कोर्ट ने एसएससी के पूर्व डिप्टी रीजनल नवीन सहगल और उसके साथी सतीश अहलावत को दोषी करार दिया है.

former 2 ssc official guilty in examination irregularities case
पैरा मिलिट्री लिखित परीक्षा 2011 में गड़बड़ी के मामले में SSC के दो ऑफिसर दोषी करार
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Published : Mar 5, 2021, 7:03 AM IST

चंडीगढ़: सीआरपीएफ ,आईटीबीपी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हुई लिखित परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व डिप्टी रीजनल डायरेक्टर नवीन सहगल और उसके साथी सतीश अहलावत को दोषी करार दे दिया है. इन दोनों को 5 मार्च को सजा सुनाई जाएगी.

दोषी करार दिए जाने का फैसला सुनते ही नवीन सहगल कोर्ट में ही बेसुध हो गया था. जिस वजह से जज को उसके चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा. कुछ देर बाद उसकी तबीयत नॉर्मल हो गई और फिर जज ने सहगल और अहलावत दोनों को जेल भेज दिया.

दूसरी तरफ केस में 10 कैंडिडेट भी शामिल थे, लेकिन उनके खिलाफ आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो सके. कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. इन कैंडिडेट में से एक दुष्यंत कुमार के वकील का कहना है कि उन्हें कैसे फंसाया गया था, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं थे. एग्जाम में गड़बड़ी के बारे में उसकी किसी आरोपी से कोई बातचीत भी नहीं हुई थी.

ये भी पढ़ें: फतेहाबाद कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के 4 दोषियों को सुनाई 20 साल की सजा

सीबीआई के मुताबिक सितंबर 2011 में पैरा मिलिट्री फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अंबाला में लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के 9 कैंडिडेट पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए. सीबीआई को जब इस बारे में पता चला तो जांच की गई. जिसमें सामने आया कि परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी. जिसके बाद सीबीआई ने नौकरी के ऑफिशल्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया.

ये भी पढ़ें: सभी न्यायिक अधिकारी 'माय लॉर्ड' या 'लॉर्डशिप' कहकर संबोधित ना करें- जस्टिस अरुण त्यागी

चंडीगढ़: सीआरपीएफ ,आईटीबीपी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हुई लिखित परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व डिप्टी रीजनल डायरेक्टर नवीन सहगल और उसके साथी सतीश अहलावत को दोषी करार दे दिया है. इन दोनों को 5 मार्च को सजा सुनाई जाएगी.

दोषी करार दिए जाने का फैसला सुनते ही नवीन सहगल कोर्ट में ही बेसुध हो गया था. जिस वजह से जज को उसके चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा. कुछ देर बाद उसकी तबीयत नॉर्मल हो गई और फिर जज ने सहगल और अहलावत दोनों को जेल भेज दिया.

दूसरी तरफ केस में 10 कैंडिडेट भी शामिल थे, लेकिन उनके खिलाफ आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो सके. कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. इन कैंडिडेट में से एक दुष्यंत कुमार के वकील का कहना है कि उन्हें कैसे फंसाया गया था, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं थे. एग्जाम में गड़बड़ी के बारे में उसकी किसी आरोपी से कोई बातचीत भी नहीं हुई थी.

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सीबीआई के मुताबिक सितंबर 2011 में पैरा मिलिट्री फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अंबाला में लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के 9 कैंडिडेट पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए. सीबीआई को जब इस बारे में पता चला तो जांच की गई. जिसमें सामने आया कि परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी. जिसके बाद सीबीआई ने नौकरी के ऑफिशल्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया.

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