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चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की हुई आपातकालीन बैठक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू करने को लेकर हाईकोर्ट के न्यूज बार कंप्लेक्स में जनरल हाउस 1 फरवरी को बुलाया जाएगा. 1 फरवरी 2021 को हाईकोर्ट में वर्क सस्पेंड रखा जाएगा.

Emergency meeting of executive committee of Punjab Haryana High Court
Emergency meeting of executive committee of Punjab Haryana High Court
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Published : Jan 30, 2021, 12:22 PM IST

चंडीगढ़: शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की आपातकालीन बैठक हुई. बैठक में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य प्रेम सिंह भंगू पर दिल्ली डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत पुलिस स्टेशन समायपुर बद्दी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू करने को लेकर हाईकोर्ट के न्यूज बार कॉमप्लेक्स में जनरल हाउस 1 फरवरी को बुलाया जाएगा. 1 फरवरी 2021 को हाईकोर्ट में वर्क सस्पेंड रखा जाएगा.

Emergency meeting of executive committee of Punjab Haryana High Court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की हुई आपातकालीन बैठक

ये भी पढ़ें: पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल ने फिजिकल हियरिंग शुरू करने की उठाई मांग

यहां तक की वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई नहीं करेंगे और जो ये नहीं करेगा. उसकी मेंबरशिप बार एसोसिएशन रद्द कर सकता है और उस पर पेनल्टी भी हाईकोर्ट लॉयर वेलफेयर फंड में जमा करवानी होगी.

चंडीगढ़: शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की आपातकालीन बैठक हुई. बैठक में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य प्रेम सिंह भंगू पर दिल्ली डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत पुलिस स्टेशन समायपुर बद्दी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू करने को लेकर हाईकोर्ट के न्यूज बार कॉमप्लेक्स में जनरल हाउस 1 फरवरी को बुलाया जाएगा. 1 फरवरी 2021 को हाईकोर्ट में वर्क सस्पेंड रखा जाएगा.

Emergency meeting of executive committee of Punjab Haryana High Court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की हुई आपातकालीन बैठक

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यहां तक की वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई नहीं करेंगे और जो ये नहीं करेगा. उसकी मेंबरशिप बार एसोसिएशन रद्द कर सकता है और उस पर पेनल्टी भी हाईकोर्ट लॉयर वेलफेयर फंड में जमा करवानी होगी.

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