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चुनाव आयोग ने 1 लाख 38 हजार दिव्यांग मतदाताओं के लिए की विशेष व्यवस्था

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Published : Oct 16, 2019, 9:05 AM IST

Updated : Oct 19, 2019, 8:13 PM IST

हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए हैं. जानें चुनाव आयोग की क्या-क्या सुविाधाएं है ?

election commission prepare for divyang voters in haryana

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है. हर मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, उसके लिए भी तरह-तरह का जागरुकता अभियान भी चलाया गया है. इस बार चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की कई समस्याओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं.

ये है चुनाव आयोग की तैयारी

चुनाव के मद्देनजर नेत्रहीन दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपी में छपवाई गई है. इसके अलावा, दिव्यांग मतदाताओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें व्हीलचेयर की व्यवस्था, मतदान केंद्रों में रैम्प और परिवहन की सुविधा शामिल हैं.

हरियाणा में दिव्यांग मतदाता की संख्या

आपको बता दें कि प्रदेशभर में चलाए गए स्वीप कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 लाख 38 हजार 196 है. उन्होंने बताया कि 4 अक्तूबर, 2019 के अनुसार राज्य में नेत्रहीन दिव्यांग मतदाता 11,660, बोलने और सुनने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता 8428, चलने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता 79537 और अन्य दिव्यांग मतदाता 38,571 हैं.

मतदाता केंद्र में रैम्प की भी होगी सुविधाएं

सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर छोड़ने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और जो मतदाता चलने में असमर्थ हैं, उन दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी. प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैम्प की व्यवस्था भी की जाएगी. इसके साथ ही, उनकी सहायता के लिए एनसीसी, एनएसएस और रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की जाएगी.

दिव्यांग मतदाताओं को करना होगा सूचित

जो दिव्यांग मतदाता मतदान केंद्र तक जाने और घर वापस आने के लिए परिवहन की सुविधा और व्हीलचेयर की सुविधा चाहते हैं, उन्हें जिला प्रशासन को 4 से 5 दिन पहले सूचित करना होगा. इसके अलावा, चुनाव आयोग के मोबाइल एप के माध्यम से भी इन सुविधाओं के लिए मांग कर सकते हैं.

ये भी जाने- पाकिस्तान जाने वाला पानी अब हरियाणा के किसानों को मिलेगा: पीएम मोदी

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है. हर मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, उसके लिए भी तरह-तरह का जागरुकता अभियान भी चलाया गया है. इस बार चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की कई समस्याओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं.

ये है चुनाव आयोग की तैयारी

चुनाव के मद्देनजर नेत्रहीन दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपी में छपवाई गई है. इसके अलावा, दिव्यांग मतदाताओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें व्हीलचेयर की व्यवस्था, मतदान केंद्रों में रैम्प और परिवहन की सुविधा शामिल हैं.

हरियाणा में दिव्यांग मतदाता की संख्या

आपको बता दें कि प्रदेशभर में चलाए गए स्वीप कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 लाख 38 हजार 196 है. उन्होंने बताया कि 4 अक्तूबर, 2019 के अनुसार राज्य में नेत्रहीन दिव्यांग मतदाता 11,660, बोलने और सुनने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता 8428, चलने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता 79537 और अन्य दिव्यांग मतदाता 38,571 हैं.

मतदाता केंद्र में रैम्प की भी होगी सुविधाएं

सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर छोड़ने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और जो मतदाता चलने में असमर्थ हैं, उन दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी. प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैम्प की व्यवस्था भी की जाएगी. इसके साथ ही, उनकी सहायता के लिए एनसीसी, एनएसएस और रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की जाएगी.

दिव्यांग मतदाताओं को करना होगा सूचित

जो दिव्यांग मतदाता मतदान केंद्र तक जाने और घर वापस आने के लिए परिवहन की सुविधा और व्हीलचेयर की सुविधा चाहते हैं, उन्हें जिला प्रशासन को 4 से 5 दिन पहले सूचित करना होगा. इसके अलावा, चुनाव आयोग के मोबाइल एप के माध्यम से भी इन सुविधाओं के लिए मांग कर सकते हैं.

ये भी जाने- पाकिस्तान जाने वाला पानी अब हरियाणा के किसानों को मिलेगा: पीएम मोदी

Intro:चंडीगढ़, प्रदेश में नेत्रहीन दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपी में छपवाई गई हैं। इसके अलावा, दिव्यांग मतदाताओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें व्हीलचेयर की व्यवस्था, मतदान केंद्रों में रैम्प और परिवहन की सुविधा शामिल हैं।
इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार लोकसभा आम चुनाव-2019 में चिन्हित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 लाख 4 हजार थी। प्रदेशभर में चलाए गए स्वीप कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप अब दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 लाख 38 हजार 196 हो गई है। उन्होंने बताया कि 4 अक्तूबर, 2019 के अनुसार राज्य में नेत्रहीन दिव्यांग मतदाता 11,660, बोलने और सुनने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता 8428, चलने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता 79537 और अन्य दिव्यांग मतदाता 38,571 हैं। सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापिस घर छोडऩे के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और जो मतदाता चलने में असमर्थ हैं, उन दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैम्प की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही, उनकी सहायता के लिए एनसीसी, एनएसएस और रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की जाएगी।
जो दिव्यांग मतदाता मतदान केंद्र तक जाने और घर वापिस आने के लिए परिवहन की सुविधा तथा व्हीलचेयर की सुविधा चाहते हैं, उन्हें जिला प्रशासन को 4 से 5 दिन पहले सूचित करना होगा। इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी मोबाइल एप के माध्यम से भी इन सुविधाओं के लिए मांग कर सकते हैं।
Body:नेत्रहीन दिव्यांग मतदाता और असक्त दिव्यांग मतदाता जो मशीन का बटन दबाकर वोट डालने में असमर्थ हैं, वे वोट डालने के लिए अपने साथ एक सहयोगी को लेकर जा सकते हैं। सहयोगी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता जो खुद मशीन का बटन दबाकर वोट डालने में समर्थ है, उन मतदाताओं के साथ आने वाले सहयोगी दिव्यांग मतदाता को वोटिंग कक्ष तक ले जा सकते हैं, परंतु सहयोगी वोटिंग कक्ष के अंदर नहीं जा सकते हैं।Conclusion:
Last Updated : Oct 19, 2019, 8:13 PM IST
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