नई दिल्ली/चंडीगढ़: सोमबार को आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 लोकसभा में रखा और इसे मंजूरी मिल गई. इस बिल में एक लाइसेंस पर दो हथियार रखने का प्रावधान है. इस बिल पर मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा हुई. हरियाणा से राज्यसभा सदस्य डीपी वत्स ने बिल का स्वागत किया है.
अवैध हथियार से बढ़ा क्राइम
उन्होंने कहा कि देश में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास आर्म्ड लाइसेंस है. हमारी चिंता अवैध हथियारों को लेकर है. देश में अधिकतर क्राइम अवैध हथियार से होत हैं. अवैध हथियार बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले की सजा अब बढ़ा दी गई है.
अवैध हथियार बनाने वाले को आजीवन कारावास
मौजूदा कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति तीन हथियार तक रख सकता है. आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3(2) में संशोधन किया गया है. इस बिल में खिलाड़ियों के लाइसेंस में वृद्धि की गई है. साथ ही बिल में अवैध हथियार बनाने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है.
पुलिस से हथियार छीनने पर आजीवन कारावास
जो आतंकी और नक्सली पुलिसकर्मी से हथियार छीन लेते हैं उसमें भी अब आजीवन कारावास की सजा मिलेगी. पहले ये सजा 6 साल की थी जिसे बढ़ाकर आजीवन कर दिया है. वहीं हर्ष फायरिंग करने वालो को भी जेल जाना पड़ेगा.
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आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 विधेयक में तीरंदाजी और निशानेबाजी खिलाड़ियों के लिए कई तरह के प्रावधान हैं. अवैध निर्माण, आयात या निर्यात, बिना अनुमति के हथियारों की बिक्री को लेकर सजा में की गई वृद्धि की गई है. हथियारों के लाइसेंस के समय को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है.