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हरियाणा में दिव्यांगजनों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ - Haryana Chief Minister Marriage Scheme

हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दिव्यांगजनों को भी आर्थिक लाभ पहुंचाने का फैसला लिया है.

manohar lal khattar
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Published : Jun 19, 2020, 9:37 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दिव्यांगजनों को भी देने का निर्णय लिया है. इसके तहत शादी के समय पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51,000 रु और किसी एक के दिव्यांग होने पर 31,000 रु की राशि दी जाएगी. स्कीम के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं, जिसमें पति-पत्नी दोनों ही दिव्यांग भारत के नागरिक होने चाहिए.

स्कीम के लिए पात्र हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए. ऐसे दिव्यांगजन शादी के 1 साल तक स्कीम का लाभ ले सकते हैं. इसमें सक्षम अथॉरिटी द्वारा शादी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. पात्रता के लिए दिव्यांगता 40% या इससे अधिक होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- बड़ी खबर: हरियाणा में अब 2400 रुपये में होगा कोरोना वायरस टेस्ट

हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि इससे पहले इस स्कीम में अनुसूचित जाति और समाज के अन्य गरीब तबके के लोगों को कन्यादान का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब दिव्यांगजनों को उनकी शादी पर स्कीम का लाभ दिया जाएगा.

इससे पहले क्या थी स्थिति ?

  • एससी/बीसी/टपरीवास जाति (बीपीएल परिवारों) को 51 हजार रुपये
  • विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाएं व अनाथ एवं बेसहारा बच्चे ( आय 1 लाख से कम ) को 51 हजार रुपये
  • सभी वर्गों के परिवार ( एससी / बीसी परिवारों सहित ) जमीन 2.5 एकड़ व वार्षिक आय 1 लाख से कम होने पर 11 हजार रुपये
  • महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपये

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दिव्यांगजनों को भी देने का निर्णय लिया है. इसके तहत शादी के समय पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51,000 रु और किसी एक के दिव्यांग होने पर 31,000 रु की राशि दी जाएगी. स्कीम के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं, जिसमें पति-पत्नी दोनों ही दिव्यांग भारत के नागरिक होने चाहिए.

स्कीम के लिए पात्र हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए. ऐसे दिव्यांगजन शादी के 1 साल तक स्कीम का लाभ ले सकते हैं. इसमें सक्षम अथॉरिटी द्वारा शादी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. पात्रता के लिए दिव्यांगता 40% या इससे अधिक होनी चाहिए.

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हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि इससे पहले इस स्कीम में अनुसूचित जाति और समाज के अन्य गरीब तबके के लोगों को कन्यादान का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब दिव्यांगजनों को उनकी शादी पर स्कीम का लाभ दिया जाएगा.

इससे पहले क्या थी स्थिति ?

  • एससी/बीसी/टपरीवास जाति (बीपीएल परिवारों) को 51 हजार रुपये
  • विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाएं व अनाथ एवं बेसहारा बच्चे ( आय 1 लाख से कम ) को 51 हजार रुपये
  • सभी वर्गों के परिवार ( एससी / बीसी परिवारों सहित ) जमीन 2.5 एकड़ व वार्षिक आय 1 लाख से कम होने पर 11 हजार रुपये
  • महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपये
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