चंडीगढ़: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम(डीएचबीवीएन) ने अपने सभी सक्रिय बिजली उपभोक्ताओं द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की औसत बिलिंग के आधार पर जमा की गई अग्रिम खपत जमा (ए.सी.डी.) की समीक्षा करने का निर्णय लिया है. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के निर्देशानुसार सभी सक्रिय बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष में दो औसत बिलिंग चक्र के बराबर अग्रिम सुरक्षा राशि रखना अनिवार्य है.
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कोविड के चलते 2020-2021 में अग्रिम खपत जमा राशि की गई स्थगित
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते निगम द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की अग्रिम खपत जमा की समीक्षा स्थगित कर दी गई थी. अब इसे हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के निर्देशों के अनुसार 24 मार्च, 2021 से प्रभावी बनाया गया है.
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि आयोग के मानदंडो को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त समीक्षा राशि को उपभोक्ता के खाते में दो किस्तों में चार्ज या वापस किया जाएगा.
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स्पॉट बिल और ऑनलाइन बिल में राशि विसंगति के चलते होगी समीक्षा
उन्होंने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं को एस.एम.एस. के माध्यम से भी इस बारे जानकारी दी जा रही है. हाल ही में ये देखा गया है कि कुछ उपभोक्ताओं को स्पॉट बिल और ऑनलाइन उपलब्ध बिल में दिखाई गई अलग-अलग राशि के कारण अपने बिजली बिलों का भुगतान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे उपभोक्ताओं की बिलिंग प्रक्रिया 24 मार्च, 2021 से पहले आई.टी. प्रणाली में चल रही थी. यानी ये ए.सी.डी. समीक्षा प्रक्रिया शुरू होने से पहले की स्थिति थी.
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24 मार्च 2021 के बाद बाइंडरों में नहीं है कोई खराबी
निगम ने अपने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि 24 मार्च, 2021 के बाद शुरू किए गए सभी बिलिंग बाइंडरों में ऐसी कोई बिलिंग खराबी नहीं होगी. उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने बिजली बिलों का समय पर भुगतान करके निगम का सहयोग करें. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता इस संबंध में अधिकतम जानकारी के लिए निकटमत बिजली कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं .