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दादरी थर्मल पावर से दिल्ली को मिलने वाली बिजली हरियाणा को देने के केंद्र के आदेश पर लगी रोक बढ़ी - केंद्र सरकार

यूपी के दादरी थर्मल पावर स्टेशन से दिल्ली को मिलनेवाली बिजली हरियाणा को देने के केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक को 29 अप्रैल तक बढ़ा दिया है.

Delhi High Court
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Published : Apr 1, 2022, 10:33 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी के दादरी थर्मल पावर स्टेशन (Dadri Thermal Power station) से दिल्ली को मिलनेवाली बिजली हरियाणा को देने के केंद्र सरकार के आदेश पर लगी रोक को 29 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. जस्टिस यशवंत वर्मा ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी. आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बिजली दूसरे राज्य को दी जा चुकी है. चेतन शर्मा ने इस मामले में केंद्र का जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की है, जिसके बाद कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

पढ़ें: दिल्ली का रीगल सिनेमाघर क्या केवल इतिहास बनकर रह जाएगा, 11 अप्रैल को होगी सुनवाई

हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इसके पहले 30 मार्च को केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगाई थी. केंद्र सरकार ने 29 मार्च को दादरी थर्मल पावर की बिजली दिल्ली की बजाय हरियाणा को देने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार के इस आदेश के खिलाफ बीएसईएस ने हाईकोर्ट का रुख किया है. बीएसईएस ने कहा है कि हरियाणा को बिजली देने का आदेश पूरे तरीके से अधिकार क्षेत्र से बाहर है और अगर इस आदेश को लागू किया जाता है तो दिल्ली की 23 फीसदी आबादी को बिजली मिल पाएगी.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी के दादरी थर्मल पावर स्टेशन (Dadri Thermal Power station) से दिल्ली को मिलनेवाली बिजली हरियाणा को देने के केंद्र सरकार के आदेश पर लगी रोक को 29 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. जस्टिस यशवंत वर्मा ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी. आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बिजली दूसरे राज्य को दी जा चुकी है. चेतन शर्मा ने इस मामले में केंद्र का जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की है, जिसके बाद कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इसके पहले 30 मार्च को केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगाई थी. केंद्र सरकार ने 29 मार्च को दादरी थर्मल पावर की बिजली दिल्ली की बजाय हरियाणा को देने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार के इस आदेश के खिलाफ बीएसईएस ने हाईकोर्ट का रुख किया है. बीएसईएस ने कहा है कि हरियाणा को बिजली देने का आदेश पूरे तरीके से अधिकार क्षेत्र से बाहर है और अगर इस आदेश को लागू किया जाता है तो दिल्ली की 23 फीसदी आबादी को बिजली मिल पाएगी.

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