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चंडीगढ़: सुखना लेक से मिला व्यक्ति का शव, पुलिस ने की जांच शुरू

गुरुवार को चंडीगढ़ पुलिस को सुखना लेक से एक व्यक्ति का शव मिला. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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Published : Jul 5, 2019, 4:30 PM IST

सुखना लेक से मिला व्यक्ति का शव

चंडीगढ़: गुरुवार दोपहर चंडीगढ़ की सुखना लेक से एक व्यक्ति का शव मिला है. पुलिस ने शव को लेक के अंदर से बरामद किया. पुलिस के मुताबिक शव 4-5 दिन पुराना है. मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

चंडीगढ़: गुरुवार दोपहर चंडीगढ़ की सुखना लेक से एक व्यक्ति का शव मिला है. पुलिस ने शव को लेक के अंदर से बरामद किया. पुलिस के मुताबिक शव 4-5 दिन पुराना है. मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मल्टीपल अलॉटमेंट की जांच कर रही कमेटी को 200 वीवीआईपी को की गई अलॉटमेंट के अनियमित्ताएं
-याची ने कहा वीवीआईपी को बचाने के लिए जांच कमेटी को रखा सुविधाओं से महरूम
-हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद न जांच के लिए  ऑफिस दिया न संबंधित रिकार्ड 
-8 जुलाई तक जवाब नहीं दिया तो मुख्य सचिव, शहरी निकाय विभाग तथा हुडा के सचिव रहें हाजिर: हाईकोर्ट 
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। 
हरियाणा में हुडा के प्लाटों की मल्टीपल अलॉटमेंट मामले में अभी तक की जांच में 200 वीवीआईपी की अलॉटमेंट में अनियमित्ताएं पाई गई हैं। वीवीआईपी को बचाने के लिए ही जांच कमेटी को न तो ऑफिस दिया गया है और न ही रिकार्ड और सुविधाएं। यह जानकारी उन्होंने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए दी है। हाईकोर्ट ने अर्जी पर हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही यह भी स्पष्टï कर दिया कि यदि नोटिस का जवाब 8 जुलाई तक नहंी दिया गया तो मुख्य सचिव, शहरी निकाय विभाग तथा हुडा के सचिव खुद कोर्ट में हाजिर हों। 
अर्जी दाखिल करते हुए कमेटी के सदस्य एचएस सेठी ने हाईकोर्ट को बताया कि इसी वर्ष मार्च में हाईकोर्ट ने जस्टिस रामेश्वर मलिक, पंजाब कैडर के रिटायर सेशन जज जीएस सरना व पंजाब के पूर्व आईपीएस एसएस संधू की कमेटी बना हुडा प्लाटों की मल्टीपल अलॉटमेंट की जांच का जिम्मा सौंपा था। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के वकील एचएस सेठी को भी इस कमेटी में सहायता के लिए शामिल करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि इस कमेटी को सभी सुविधाएं हुडा मुहैया करवाएगी और जरूरी स्टाफ भी ताकि जांच का काम सही तरह से और समय पर पूरा किया जा सके। सेठी ने कहा कि कोर्ट  के आदेश के बावजूद न तो कमेटी को ऑफिस दिया गया और न ही सुविधाएं। ऐसे में यह सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना भी है। उन्होंने बताया कि कमेटी को लॉ भवन में बैठ कर काम करना पड़ रहा है और रिकार्ड भी सरकार ने उपलब्ध नहंी करवाया है। हाईकोर्ट से मिले रिकार्ड से प्राथमिक जांच की गई हैं जिसमें करीब 200 वीवीआईपी की अलॉटमेंट में अनियमित्ताएं पाई गई हैं। सेठी ने बताया कि सुविधाएं और रिकार्ड उपलब्ध न करवाना यह सब जानबूझ कर किया जा रहा है ताकि जांच को बाधित किया जा सके और वीवीआईपी को बचाया जा सके। हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही यह भी स्पष्टï कर दिया कि यदि अगली सुनवाई पर जवाब नहीं आया तो मुख्य सचिव, शहरी निकाय विभाग तथा हुडा के सचिव खुद हाईकोर्ट में पेश होकर इसका जवाब देंगे।
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