चंडीगढ़: हरियाणा में आगामी 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट प्रभावी हो जाएगी. इसको लेकर हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कि भारत सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट प्रभावी होगी.
इसलिए सभी उपायुक्तों को मछली पालन के लिए तालाबों की नीलामी, निर्माण कार्य, ढाबों और सामान्य सेवा केंद्रों को खोल लेते आदि जैसे अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संचालन के लिए योजना तैयार करनी चाहिए. इन गतिविधियों के अलावा फॉरेस्ट वाटरिंग सिंचाई और खनन कार्य भी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हुए चरणबद्ध तरीके से किए जाने चाहिए.
वहीं इस दौरान बताया गया कि कंट्रोल रूम के संपर्क नंबर टैली मेडिसन हेल्पलाइन के रूप में भी काम कर रहे हैं और लगभग 900 डॉक्टर टेली मेडिसीन के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रही हैं.
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग आर्थिक गतिविधियों के व्यवस्थित तरीके से संचालन के लिए जारी दिशा-निर्देशों की निगरानी और अनुपालना सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें.
उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि नियंत्रण क्षेत्रों कंटोनमेंट जोन में लॉकडाउन प्रोटोकॉल के अनुसार इन सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करने की योजना तैयार करें. इस दौरान मुख्य सचिव को जानकारी दी गई कि नियंत्रण क्षेत्रों के प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कंटोनमेंट जोन का आलेखन किया जाना है.