चंडीगढ़: क्रिकेटर युवराज सिंह पर अनुसूचित वर्ग को लेकर टिप्पणी करने के आरोप में हांसी थाने में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है. इस मामले में युवराज सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने के लिए और हांसी पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है. जिस पर आज (25 फरवरी) को सुनवाई होगी.
बता दें कि, वकील रजत कार्लसन ने 2 जून 2020 को युवराज सिंह के खिलाफ थाना शहर हांसी में एक शिकायत दी थी. शिकायत में युवराज सिंह के खिलाफ अनुसूचित वर्ग के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए गए थे. इस बारे में हांसी पुलिस ने 8 महीने बाद 14 फरवरी को युवराज सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. अब युवराज सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने के लिए याचिका दायर की है.
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युवराज सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है. इस मामले में 25 फरवरी को हाई कोर्ट के जस्टिस अनमोल रतन सिंह की कोर्ट में सुनवाई होगी. शिकायतकर्ता वकील ने कहा कि वे भी इस मामले को खारिज नहीं कराने के लिए और युवराज को गिरफ्तार करने के लिए पुरजोर मांग करेंगे.
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क्या है मामला?
बता दें कि, युवराज सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल रोहित शर्मा से लाइव चैट में युजवेंद्र चहल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में नेशनल एलायंस और दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने हांसी पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी. जिस मामले में पिछले 10 अगस्त को पंचकूला स्थित साइबर सेल में भेजा था. जिसमें लंबी प्रक्रिया के बाद 21 सितंबर को रिपोर्ट प्राप्त हुई.
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