चंडीगढ़: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सेक्टर-32 के एम.डी. और एम.एस.के पी.जी. कोर्स में दाखिले के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बनाये गए चंडीगढ़ पूल को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. कोर्ट ने इस पूल पर ऑल इंडिया कोटे के तहत दाखिले किए जाने के 23 अप्रैल को जो आदेश दिए थे उन आदेशों पर वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को हाई कोर्ट के 23 अप्रैल को सुनाये गए फैसले पर रोक लगाए जाने से चंडीगढ़ पूल के उन 32 आवेदकों को बड़ी राहत मिल गई है. जिनके दाखिले हाई कोर्ट के इस फैसले से रद्द किए जाने थे. हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पूल को रद्द करते हुए इस पूल की 32 सीटों के दाखिले रद्द करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को इन सीटों पर ऑल इंडिया कोटे के तहत दाखिले किए जाने के आदेश दिए थे.
चंडीगढ़ प्रशासन ने हाई कोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर एवं जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने 23 अप्रैल को चंडीगढ़ पूल के खिलाफ दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की थी. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है
क्या था मामला
जी.एम.सी.एच.-32 में एम.एस./एम.डी. के पी.जी. कोर्स की 128 सीटें हैं. इनमें से 64 सीटों पर ऑल इंडिया कोटे के तहत दाखिले दिए गए थे. बाकि बची 64 सीटों में 32 सीटों पर इंस्टीट्यूशनल प्रिफरेंस पूल यानि की जिन आवेदकों ने जी.एम.सी.एच. से ही एम.बी.बी.एस. की है, उन्हें दाखिले दिए गए थे. बाकि बची 32 सीटों पर चंडीगढ़ पूल के तहत दाखिले दिए जाना तय किया गया था.
चंडीगढ़ पूल के तहत दाखिला लेने के लिए आवेदक या उसके अभिभावकों को इस कोर्स में दाखिला लेने से पहले कभी भी पांच वर्षों तक चंडीगढ़ का निवासी होना अनिवार्य शर्त बना दिया गया था. इसी को हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट 23 अप्रैल को इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए चंडीगढ़ पूल को ही रद्द कर दिया था और चंडीगढ़ पूल की भी इन 32 सीटों पर भी ऑल इंडिया कोटे के तहत ही दाखिले करने के आदेश दे दिए थे.